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प्रधानमंत्री फसल बीमा के रथ रवाना, गांव-गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा की देंगे जानकारी


जिला कलक्टर एवं विधायक श्री गौड़ ने हरी झण्डी दिखाकर रथ किये रवाना
गांव-गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा की देंगे जानकारी
श्रीगंगानगर।(सतवीर मेहरा) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी तक प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिये प्रचार रथों को गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा एवं गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने हरी झण्डी दिखाकर आठ रथों को रवाना किया। ये प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा को लेकर जागरूक करेंगे। 
गंगानगर विधायक श्री राजकुमार गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जायेगी। यह योजना सभी ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों के लिये स्वैच्छिक, ़ऋणी किसानों को योजना से पृथक रहने के लिये नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व तक संबंधित वित्तिय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई भी किसान टोल फ्री नम्बर 18001232310 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसान भाईयों को लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर फसल नुकसान की भरपाई की जा सकें। 
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ व रबी 2020-21 के लिये सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। खरीफ 2020 में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 निर्धारित है। दोनों फसलों के लिये श्रीगंगानगर जिले में एसबीआई जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को फसल बीमा के लिये अधिकृत किया गया है। जिला श्रीगंगानगर में खरीफ 2020 की फसल बाजरा, कपास, मूंगफली, ग्वार, मूंग, मोठ, धान व तिल तथा रबी 2020-21 की गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा फसलों को फसल बीमा के लिये अधिसूचित किया गया है। जिले में उद्यानिकी की फसल किन्नू का पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत समावेश किया गया है। 
जिला कलक्टर ने बताया कि बाजरा फसल के लिये 28 हजार 245 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 564.90 रूपये होंगे। कपास फसल के लिये 30 हजार 360 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर पांच प्रतिशत की दर से  1518 रूपये होंगे। मूंगफली फसल के लिये 1 लाख 13 हजार 865 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 2277.30 रूपये होंगे। ग्वार फसल के लिये 35 हजार 167 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 703.34 रूपये होंगे। मूंग फसल के लिये 46 हजार 212 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 924.24 रूपये होंगे। मोठ फसल के लिये 18 हजार 336 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 366.72 रूपये होंगे। धान फसल के लिये 71 हजार 295 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 1425.90 रूपये होंगे। तिल फसल के लिये 25 हजार 983 रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर दो प्रतिशत की दर से 519.66 रूपये होंगे। किन्नू फसल के लिये 80 हजार रूपये बिमित राशि प्रति हैक्टर तथा कृषक द्वारा प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर पांच प्रतिशत की दर से 4000 रूपये होंगे।
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने जिले के सभी ऋणी व गैर ऋणी तथा बटाईदार कृषकों से आग्रह किया है कि खरीफ 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जारी अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फसल बीमा का लाभ लेने के लिये पात्रता अनुसार अपनी फसल का स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करवाये। जिन ऋणी कृषकों को अपनी फसल का बीमा नही करवाना है, वे संबंधित बैंक या संस्था से सम्पर्क कर घोषणा पत्र भर कर दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है। निर्धारित दिनांक तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से फसल बीमा करवा सकेंगे। बीमा कम्पनी के अधिकृत ऐजेन्ट तथा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर फसल बीमा करवाया जा सकता है। इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री जी.आर.मटोरिया, एलडीएम श्री सतीश जैन सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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