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बूथ लेवल समितियों को अलर्ट करना होगा महामारी से बचने के लिये माईक्रो स्तर पर काम करना होगा

श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के लिये बूथ लेवल पर गठित समितियों को सर्तक करना होगा तथा इस महामारी से बचने के लिये माईक्रो लेवल पर कार्य करना होगा। 
श्री नकाते बुधवार को कलैक्ट्रेट में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव की विडियों कांफ्रेंसिंग के पश्चात जिला स्तरीय अधिकारियों एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल की बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओं सहित कोई न कोई अधिकारी अवश्य जाये। बैठक के दौरान कोरोना जागरूकता के लिये छपी हुई सामग्री वितरित की जाये। आमजन को मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी, हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थलों पर नही थूकने की जानकारी देने के साथ-साथ योगा करने व आयुर्वेद विभाग द्वारा बताई गई विधि से तैयार काढ़ा का उपयोग करने की जानकारी दी जाये। 
श्री नकाते ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना सुनिश्चित की जाये, इसके लिये पुलिस के साथ-साथ एसडीएम एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। नियमों की अवहेलना करने पर समझाईश के साथ-साथ जुर्माना लगाने का कार्य किया जाये। डोर-टू-डोर सर्वें के दौरान कार्मिकों के पास थर्मल स्कैनर, पल्स मीटर होना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये छपी हुई सामग्री भी नागरिकों को दी जाये। 
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले के एसडीएम संबंधित क्षेत्र की उपकारागृह का निरीक्षण करें तथा बंदियों के रेण्डम जांच नमूने लेते रहें। पैरोल पर जाने से पूर्व तथा पैरोल से आने के बाद जांच नमूना लेकर जांच करवाई जाये। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की गाईडलाईन के अनुसार सुपर सेपरेडर को चिन्हित करते हुए प्रतिदिन कम से कम 50 नमूने अवश्य लिये जाये। इसके साथ-साथ जनजागरूकता अभियान के तहत आमजन को जागरूक करें। 
उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेन्टर प्रत्येक ब्लाॅक स्तर पर अलग से व्यवस्था की जाये, जो कम से कम 25 बैड या 50 बैड के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य मित्रों के चयन के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के समय एसडीएम स्वयं उपस्थित रहकर उन्हें दिये गये कार्यों से अवगत करवायेंगे। जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज काॅन्टेक्ट हिस्ट्री को देखते हुए नई गाईड लाईन के अनुसार रहने की सुविधा दी जा सकती है। प्रथम बार नेगेटिव आने पर संबंधित व्यक्ति को घर पर रहने की सुविधा दी जा सकती है। ऐसे परिवार जिनके घर में पर्याप्त जगह है तथा नियमों की पालना कर सकते है, उन्हें होम आईसोलेशन की सुविधा दी जा सकती है। 
पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना के लिये पुलिस विभाग आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ नियमों की पालना के लिये सख्ती भी करेगा। क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी नियमों की अवहे्लना करने वाले व्यक्ति को समझाईश करेंगे तथा चालान की कार्यवाही भी करेंगे। अपने-अपने क्षेत्र में भीड़ वाले स्थानों को चिन्हित करेंगे। विशेष रूप से फल, सब्जी मण्डियां, अनाज मण्डियां व भीड़ वाले बाजार केन्द्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे एक अच्छा संदेश जायेगा। 
वीसी में एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, एडीएम शहर श्री अरविन्द जाखड़, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह रतनू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम, सीओ श्री स्माईल खान, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल, पीएमओ डाॅ. के.एस.कामरा, आरसीएचओ डाॅ. एच.एस.बराड़, डाॅ. पवन सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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