- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य रहेगी।
- विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान आदि पूर्ववत आदेश की भांति 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
- गुरूवार को 630 चालान काटकर एक लाख दो हजार का जुर्माना वसूल किया गया।
- सार्वजकिन स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित है।
जिला कलक्टर ने बताया कि अब तक श्रीगंगानगर में 7068 चालान काटे गए हैं जिनमें गुरूवार को 630 चालान काटकर एक लाख दो हजार का जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 13 लाख दो हजार 700 रूपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं।
जिला कलक्टर ने गुरूवार को अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड-19 से संबंधित समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। आमजन को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आमजन बिना किसी जरूरी काम के अपने घर से बाहर न निकले। सामाजिक दूरी की पालना की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करे। सार्वजकिन स्थलों पर थूंकना प्रतिबंधित है।
जिला कलक्टर ने श्रीगंगानगर जिले के लिए कोविड-19 से सार्वजनिक जीवन और स्वास्थ्य के संभावित खतरे और संक्रमण से बचाव के लिए आदेश प्रदान किये हैं कि रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध जिला प्रशासन, पुलिस, सरकारी अधिकारी (जो ड्यूटी पर है), चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाॅफ (राजकीय व निजी), आईटी, आईटीईएस, कम्पनियों का स्टाॅफ, औद्योगिक ईकाईयां, निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं। चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवें स्टेशन,बस स्टैण्ड, से व्यक्तियों के घर व गन्तव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हो, का आवागमन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, की अनुबंधित बसे व लोक परिवहन बसे और परमिटशुदा निगम बसे, (ट्रैवल्र्स) एवं इनके स्टाफ, निरन्तर उत्पादन की प्रकृति की फैक्ट्रियां, रात की पारी वाली फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियां (भीषण गर्मी की अवधि में), आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, आवश्यक वस्तुएं इत्यादि व इनके स्टाफ पर लागू नहीं होगा।
उन्होने बताया कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान आदि पूर्ववत आदेश की भांति 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। शनिवार व रविवार को जिले में पूर्णतयाः लाॅकडाउन रहेगा, जिसकी पालना करना अतिआवश्यक हैं।
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा के आदेशानुसार विवाह संबंधी आयोजन के आयोजक को एवं आयोजन के स्थल प्रबन्धक व मालिक को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी तथा अधितकम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टी, अन्तिम संस्कार, संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि मुंह को ढकना, सभी सार्वतनिक कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होाग, इसका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा, सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट या दो गज की दूरी बनाए रखेगा, अन्यथा यह उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा, सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर थूंकना निषिद्य है और जुर्माने से दण्डनीय रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू अािद का सेवन निषिद्य है और जुर्माने से दण्डनीय हैं।
कंटेनमेंट जोन्स में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन में वर्णित प्रोटोकाल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, केवल चिकित्सा , आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार राज्य सरकार ने जिला औद्योगिक केन्द्रों के महाप्रबन्धकों व रीको के यूनिट हैड को कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने पर,व सेनेटाईजेशन ना करने पर जुर्माना लगाने का अधिकर प्रदान किया है। इनका उल्ल्ंघन करने पर 10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकार ने समस्त आरटीओ, डीटीओ को भी अधिकार प्रदान किये हंै कि वे सार्वजनिक परिवहन साधनों ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फैस मास्क या फैस कवर का उपयोग ना करने पर (नाक व मुंह पूरी तरह ढका होना आवश्यक है) 200 रूपये जुर्माने से दण्डित कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने जिला परिषद सीईओ, बीडीओ (ग्रामीण क्षेत्र जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हो) को भी अधिकार प्रदान किये है कि वे जुर्माना अथवा दण्डित करने का अधिकार निम्न प्ररिस्थितियों में रखते है, जिसमें सार्वजनिक स्थलांे पर फेस मास्क या फेस कवर ना पहनने पर (नाक व मुंह पूरी तरह ढकनां आवश्यक है) 200 रूपये जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर थूंकने पर 200 रूपये, किसी दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर पहने व्यक्ति को कोई सामान बेचने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन करने पर 500 रूपये, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सार्वजनिक स्थलों पर ना करने पर (कम से कम 6 फीट की दूरी होनी आवश्यक है) पर 100 रूपये जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान हैं।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बिना लिखित में सूचित किये शादी समारोह अथवा बडी संख्या में एकत्रित होेने पर तथा इस प्रकार के आयोजनों में सामाजिक दूरी ना बरतने पर 5000 रूपये दण्डित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार शादी विवाह जैसे आयोजनों में 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर 10,000 रूपये से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। फेस मास्क नहीं पहनने पर एक साल की जेल, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है, जिसके लिए जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस, रेवेन्यू इंस्पेस्टर, सेनेटरी इंस्पेस्टर तथा अर्बन लोकल बोडी के उच्च अधिकारी तथा मण्डी सचिव को अनुपालना कराने के अधिकार दिए गए हैं।
जिला कलक्टर ने जनता से अपील की है कि आगामी शनिवार व रविवार को लाॅकडाउन का पालन अवश्य करे, जिससे ना सिर्फ वे स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने परिवार व समाज को इस महामारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
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