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आदर्श आचरण संहिता की पालना होः- जिला निर्वाचन अधिकारी

 पंचायती राज आम चुनाव 2020

श्रीगंगानगर, 10 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से करवाने के लिये आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू किये हे। 
उन्होंने बताया कि मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी। मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर जा रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। 
मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाए। मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिये नहीं करें। सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। संबंधित अधिकारी मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकाॅल में नहीं जायेंगे। 
चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश होगा
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 3848 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंचों के लिये आम चुनाव माह सितम्बर-अक्टूबर 2020 में करवाये जाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिले में मतदान दो चरणों में चरणवार 28 सितम्बर, 3 अक्टूबर को सम्पन्न होगा। पंच, सरपंच चुनाव के आगामी दिवस को उपसरपंच का चुनाव होगा। 
जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों के मतदाताओं को मताधिकार की सुविधा हेतु परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत मतदान दिवसों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 
मतदान के लिये सवैतनिक अवकाश
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अंतर्गत लागू होते है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिये भी मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है। 
मतदान के दिन सूखा दिवस
पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर ही होगी जो देर रात्रि तक जारी रह सकती है। ऐसी स्थिति में पंच, सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। 
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में जहां चुनाव होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 26 सितम्बर को सायं 5.30 बजे से 28 सितम्बर को मतगणना समाप्ति तक, द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों में 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सायं 5.30 बजे से 3 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। 

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