श्रीगंगानगर, 2 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं में पंच व सरपंच आमचुनाव 2020 की प्रारम्भिक तैयारियां करनी होगी। उन्होंने जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये है।
निर्वाचक नामावलीआयोग के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा किये गये नवीन परिसीमन से अप्रभावित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करवाई गई थी। इन निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 3 जनवरी 2020 को किया गया था। इसके अतिरिक्त नवीन परिसीमन से प्रभावित शेष रही ग्राम पंचायतों की मतदता सूची तैयार करने हेतु कार्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 23 मार्च 2020 को होना था, किन्तु आयोग के द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात आयोग के अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 जून 2020 को किया जा चुका है। मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। इस हेतु आयोग के द्वारा भी निर्देश प्रदान किये जा चुके है। मतदाता सूचियों में जो कमियां रह गई है, उन्हं सही करवाया जाये।
मतदान केन्द्रों का विनिश्चिय
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों, बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की हुई है, किन्तु कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आयोग ने सीमा को अधिकतम 900 मतदाताओं तक सीमित कर दिया गया है। निर्देशों के अनुरूप अब किसी मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 900 से अधिक नहीं होगी।
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु स्थापित किए गई मतदान केन्द्रों का एक बार पुनः भौतिक सत्यापन करा लेवें। यदि किसी मतदान केन्द्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आयोग को भिजवाएं जायेंगे।
ईवीएम की उपलब्धता एवं आवंटन
सरपंचों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने है। इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व एवं राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम की एफएलसी के संबंध में निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
मतपेटिया
पंचों के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से कराए जायेंगे। मतदान हेतु मतपेटियां जिलों में ही उपलब्ध है। इनकी आॅयलिंग, ग्रीसिंग व मरम्मत के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। निर्देशानुसार मतपेटियों को तैयार करवा लिया जायेगा।
प्रशिक्षण
आगामी आम चुनावों में ईसीआईएल का मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण यद्यपि आयोग स्तर पर माह नवम्बर 2019 में नगरीय निकायों के चुनाव के पूर्व दिया जा चुका है, फिर भी यदि इन मशीनों के संचालन मं कोई कठिनाई हो तो मास्टर ट्रेनर्स की सहायता ली जा सकती है।
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