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भारत-पाक अन्तराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश

श्रीगंगानगर, 17 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ व घडसाना से लगती हुई भारत-पाक अन्तराष्ट्रीय सीमा से दो किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। 

आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। यदि किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिये जाना अनिवार्य हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखें बैण्ड आदि नहीं चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य, कन्द्रीय सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा। यह आदेश 11 नवम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा। 

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