श्रीगंगानगर, । राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारियों के लिये कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश जारी किये हंै।
पंचायती राज संस्थाओं में शेष रहे 12 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप करवाया जायेगा। आयोग द्वारा आगामी आम चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में करवाया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी 2021 को किया गया है, के अद्यतन डाटाबेस के आधार पर तैयार करवाकर उनका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इस कार्य के लिये तीन प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जायेगी। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची, पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची एवं जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रा की मतदाता सूची तैयार की जायेगी।आयोग के निर्देशानुसार 26 फरवरी को प्रपत्र ए तैयार करने की अंतिम तिथि, 1 मार्च को प्रपत्र ए ई-सूची में अपलोड की अंतिम तिथि, 3 मार्च को ई-सूची का प्रोसेस, 5 मार्च को चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, 10 मार्च को चैकलिस्ट वेरीफाई, 13 मार्च को संशोधित प्रपत्र अपलोड, प्रोसेस तथा फ्रीज करने की अंतिम तिथि होगी। 15 मार्च को प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि होगी।
17 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन, 20 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का वार्डों, मतदान केन्द्रों पर पठन, 26 मार्च को दावें एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, 20 मार्च एवं 21 मार्च को विशेष अभियान की तिथियां रहेगी। 5 अप्रैल को दावों का निपटारा, 16 अपै्रल को पूरक सूचियों की तैयारी तथा 19 अप्रैल को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा।
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