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मदिरा दुकानों की बोली 3 मार्च 2021 से

 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021-2022 में संशोधन

श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021-2022 में आवेदकों की सुविधा हेतु आदेशानुसार संशोधन किया गया है।
अग्रिम वार्षिक गांरटी राशि का 8 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। धरोहर राशि 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार आवेदक को कुल वार्षिक राशि के 12 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत ही वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जमा कराने होंगे। कम्पोजिट राशि एक मुश्त जमा कराने के स्थान पर दो किश्तों में (50 प्रतिशत राशि 31 मार्च 2021 तक तथा शेष 50 प्रतिशत 30 जून 2021 तक) जमा कराने का निर्णय लिया गया है।
अनुज्ञाधारी को न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त होने वाली राशि में इच्छानुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर, देशी मदिरा से पूर्ति की सुविधा भी प्रदान की गई है अथवा अनुज्ञाधारी को यह भी विकल्प दिया गया है कि उसके द्वारा अधिक राशि की गारंटी पूर्ति नकद जमा कराने का भी प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार अनुज्ञाधारी को नीलामी में बढ़ी हुई राशि के क्रम में यह छूट प्रदान होगी कि वह अपनी मांग अनुसार मदिरा, नकद जमा कराकर गारण्टी पूर्ति कर सकें। विदेशी मदिरा ब्राण्डस का भी भराव वार्षिक गारण्टी राशि में समायोजित किया जायेगा।
राजस्थान ई-नीलामी के जरिये 7665 मदिरा दुकानों की बोली 3 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 तक पांच चरणों में आयोजित की जायेगी। श्रीगंगानगर जिले की 409 दुकानें सम्मिलित है। आवेदक बोली दिनांक से एक दिन पहले तक रात्रि 11.59 बजे तक आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। नीलामी भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से की जा रही हैं जिसकी विस्तृत जानकारी mstcecommerce.com अथवा rajexcise.gov.in से ली जा सकती है।  

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