श्रीगंगानगर,। राजथान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक सोसायटी को गत वर्ष के आकडों की आॅडिट आगामी वित्त वर्ष में 30 सितम्बर तक करवाकर आॅडिट रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
विशेष लेखा परीक्षक श्री सुभाषचंद्र ने बताया कि उपविधियों व अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सोसायटी के संचालन की है। जो संचालक मण्डल इसमें विफल रहता है उसके सदस्यों को संबंधित धारा के तहत अयोग्य ठहरा सकते हैं, जिससे सभी सदस्य अगले छः साल तक संचालक मण्डल का चुनाव नहीं करा सकेंगे।Monday, 1 March 2021

सहकारी समितियों को आडिट करवानी होगी
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