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कोविड गाईडलाइन की पालना हेतु बैठक सम्पन्न

 कोविड गाईडलाइन की पालना हेतु बैठक सम्पन्न

‘नो मास्क नो डिलीवरी ,एडीएम प्रशासन
श्रीगंगानगर,। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार की अध्यक्षता में कोविड-19 गाईडलाइन/प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित करने के लिये व्यापारिक संघ/प्रतिनिधियों के साथ गुरूवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एडीएम प्रशासन श्री भवानी सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार कोविड गाईडलाइन की पालना करेंगे एवं अपनी दुकानों में बिना मास्क ग्राहकों को सामान की डिलीवरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोरोना के केसेज बढ़ रहे है तथा सीमावर्ती जिला होने के कारण श्रीगंगानगर जिले में भी कोरोना के केसेज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे है। फिलहाल 120 केसेज पाॅजिटिव आ चुके है, जिनमें 6 व्यक्ति हाॅस्पिटलाईज्ड हैं तथा अन्य को होम क्वारेंटीन रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नो मास्क नो ऐन्ट्री अभियान वापिस चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की आम जनता को कोरोना से बचाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, जिसके तहत जिले के बाजार रात्रि 9 बजे बंद होंगे। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सेनेटाईजर का प्रयोग करने की पालना करना अतिआवश्यक होगा। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है अतः कोई भी व्यक्ति इसे हल्के में न लें। यदि राज्य सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाॅल व गाईडलाइन की पालना नहीं की गई, तो उस दुकान को सीज़ किया जायेगा। एडीएम प्रशासन ने कहा कि जिला प्रशासन इस संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण रखेगा तथा शुरू में समझाईश की जायेगी परन्तु बार-बार एक ही गलती करने पर अवश्य ही सख्त कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अनावश्यक यात्रा न करें, बहुत जरूरी होने पर अन्य राज्यों में जायें। उन्होंने व्यापारी वर्ग से कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोग टीका अवश्य लगवायें व समाज तथा ऐसोसिएशन के माध्यम से इसका प्रचार करें। परिवारजनों, गली मोहल्लें में लोगों को प्रेरित करें ताकि टीकाकरण से भी कोरोना से बचाव किया जा सके। जब सभी लोग बारी आने पर टीकाकरण करवायेंगे तो हर्ड इम्युनिटी डेवलप होगी, जिससे कोरोना को मात देने में आसानी होगी।
सचेत रहें, सुरक्षित रहेंः एसडीएम श्री रतनू
एसडीएम श्री उम्मेद सिंह रतनू ने कहा कि सभी लोग सचेत रहें व सुरक्षित रहें। जिले में बाॅर्डर तथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिये चेक पोस्ट लगाकर टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेसे्ज में 200 से अधिक लोगों को परमिशन नहीं दी जायेगी तथा पूर्व की भांति विवाह पूर्व एसडीएम को सूचना देना आवश्यक होगा। विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम बिश्नोई ने कहा कि जिले में शुक्रवार से मास्क ना पहनने वाले लोगों का चालान काटा जायेगा, जिसके लिये नगरपरिषद/नगरपालिका, पुलिस एवं उपखण्ड स्तर पर मिलकर अभियान चलाया जायेगा। एडीएम प्रशासन ने कहा कि बाहर से आने वालों के लिये आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होनी आवश्यक है। रात्रि 9 बजे के बाद बाजार बंद करने का कानून उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा जो रात्रि शिफ्ट में काम करती हैं। आईटी, केमिस्ट, अनिवार्य/आपातकालीन सेवाएं, विवाह समारोह आदि को भी इससे अलग रखा गया है। मालवाहक ट्रकों तथा अन्य लोडिंग-अनलोडिंग वाहनों पर भी यह लागू नहीं होगा। परन्तु सभी को कोविड गाईडलाइन का पालना करना अतिआवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल, काॅलेज, कोचिंग संस्थानों में गाईडलाइन अनुसार ही छात्र-छात्राओं को बुलाया जाये व एसएमएस (सेनेटाईजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग) का पालना करना आवश्यक होगा।
व्यापारिक वर्ग ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया व कहा कि कोरोना जागृति अभियान तेज किया जायेगा तथा जिले में पूर्व की भांति कोरोना से निपटने के लिये हर संभव तैयारी की जायेगी ताकि कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सके। बैठक में नगरपरिषद आयुक्त श्री सचिन यादव, सीएमएचओ डाॅ. गिरधारी लाल मेहरड़ा, डीएसओ श्री राकेश सोनी, श्री राजकुमार जोग, श्री दीपक मिढ्ढा सहित व्यापारिक संघ एवं दवाई विक्रेता उपस्थित रहे।

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