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समर्थन मूल्य पर गेहूॅं खरीद के संबंध में निर्देश

 समर्थन मूल्य पर गेहूॅं खरीद के संबंध में निर्देश

श्रीगंगानगर, । जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 पर समर्थन मूल्य पर गेहूॅं खरीद की जानी है। इस संबंध में कोरोना महामारी के दृष्टिगत खरीद को सुव्यवथित किये जाने के लिए रसद विभाग कृषि विपणन विभाग, भारतीय खाध निगम एवं कच्चा एवं पक्का आढ़तिया संघ की विस्तृत विचार विमर्श हेतु उपखण्ड अधिकारी श्री अध्यक्षता में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया।
आयोजित बैठक में खरीद एजेंसी एफसीआई, तिलमसंघ व राजफैड के हैण्डलिंग व परिवहन एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण की जाकर 12 अप्रैल 2021 से गेहॅू खरीद कार्य प्रारम्भ किया जावे। संबंधित तहसीलदार द्वारा गिरदावरी पर्ची करवाई जावे, जो खरीद के दौरान प्रति किसान गेहॅू बेचने की मात्रा निश्चित करने के काम में ली जाए। जहां गिरदावरी पर्ची उपलब्ध नही है वहां राज्य सरकार के आदेश 8 अप्रैल 2021 के अनुसार किसान गिरदावरी के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं घोषणा, शपथ पत्र के आधार पर पंजीयन करवाकर गेहूॅ विक्रय कर सकेगा। स्वघोषणा के साथ किसान होने के साक्ष्य के लिए जमाबंदी की प्रति ई-मित्रा से लेकर खरीद एजेंसी को उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड-19  महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेयन करने हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूॅ की खरीद 01, 04, 07, 10 ,13 लगतार एवं तत्पश्चात 02, 05, 08, 11 14 लगातार एवं तत्पश्चात 03, 06, 09, 12, 15 लगतार के पैटर्न पर प्रतिदिन दुकाने खोली जावे, जिसकी व्यवस्था सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) श्रीगंगानगर द्वारा की जावेगी। शेष जिले में उक्त व्यवस्था संबंधित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा की जावेगी।
समर्थन मूल्य पर गेहूॅ खरीद का कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर सायं 8 बजे तक सम्पादित किया जावे। गेहूॅं की आवक श्रीगंगानगर मण्डी प्रांगण के 03 नम्बर गेट से रहेगी एवं जावक गेट नम्बर 02 एवं गेट नम्बर 04 से रहेगी। खरीद एजेंसियां बारदाने वितरण गेहूॅं के उठाव को ध्यान में रखकर ही किया जावे। यहां गतवर्षो में दुकानवार हुई खरीद को भी दृष्टिगत रखा जावे। खरीद के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित मानकों (नमी, लस्टर आदि) की पालना की जावें। निर्धारित मानकों से कम गुणवत्ता वाली जिंसो की खरीद नही की जावेगी। संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा इस आशय का किसानों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। आढ़तियां सुनिश्चित करावें कि अनुशंषा किये जाने वाले किसान केवल निर्धारित मानकों वाले जिंस ही लेकर आवें।
जिला पुलिस अधीक्षक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पुलिस कर्मी, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा जवानों की तैनाती की जानी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा मण्डी में अनावश्यक भीड़ कम करने के लिए मोबाईल वेन से समय-समय पर गस्त कराई जावे। कोविड-19 सक्रमण के दौरान एहतियात के तौर पर कृषि उपज मण्डी सचिव द्वारा किसानों के आगमन पर उनको आवश्यकतानुसार मास्क, सेनेटाईजर उपलब्ध करावें। कोविड-19 बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूॅ खरीद मजदूरो को मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था संबंधित आढ़तियां द्वारा की जावेगी। उठाव में मजदूरों हेतु उक्त व्यवस्था खरीददारों द्वारा की जावे। खरीद के दौरान राज्य सरकार की कोविड-19 गाईडलाईन अनुसार किसानों, मजदूरो व व्यापारियों का वेक्सिनेशन भी करवाया जावे। मण्डी में प्रवेश करने वाले कृषक, मजदूर, व्यापारी इत्यादि की रैण्डम कोरोना सैम्पलिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा करवाई जावेगी।
खरीद एजेंसी मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य की खरीद गेहूॅ की निकासी स्थानीय वेयरहाउस में ना कर सीधे बाहर भिजवाना सुनिश्चित करे। मण्डी प्रांगण में यथा संभव गेहूॅ की आवक प्रातः 4 बजे से सायं 7 बजे तक करवाने के लिए सचिव कृषि उपज मण्डी समिति व्यापारियों को पाबंद करे। कृषि उपज मण्डी समिति सचिव द्वारा मण्डी में सीसीटीवी कैमरा, विडियोग्राफी एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। मण्डी में होने वाले कृषकों एवं हमालों को योजना अनुसार भोजन की व्यवस्था मण्डी समिति द्वारा करवाई जावेगी एवं चिकित्सा विभाग द्वारा भोजन की सैम्पलिंग करवाई जाएगी। समर्थन मूल्य गेहूॅ की खरीद के दौरान आने वाली समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निवारण उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समस्त निर्देश निजी एवं सरकारी खरीद के दौरान लागू होंगे। मण्डी प्रांगण में कृषि जिंसों की आवक होने के पश्चात खाली ट्रालियों को शीघ्र मण्डी प्रांगण के बाहर निकालना सुनिश्चित करेंगे।

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