दाल के स्टाॅक का किया जायेगा सत्यापन
प्राप्त स्टाॅक की सूचना देनी होगी, किया जायेगा औचक निरीक्षणश्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार दाल के व्यवहारियों, डीलरों के पास उपलब्ध स्टाॅक की घोषणा एवं कीमत वृद्धि के संबंध में आवश्यक पर्यवेक्षण करने के निर्देशों के अनुरूप जिले के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार दाल की कीमतों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु आदेश 1980 की अनुसूची द्वितीय में साबुत या दली हुई दालें यथा उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, राजमा, चना, मटर और अन्य दालों को सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना जारी की जा रही है। दाल के समस्त व्यवहारियों, मिलों, व्यापारियों, आयातकों और भण्डारग्रहों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है। प्रत्येक व्यवहारी के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टाॅक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा।
प्रत्येक व्यवहारी उसके गोदाम का पता एवं विवरण अपने स्टाॅक रजिस्टर में स्वयं के स्तर से दर्ज करेगा और दर्ज स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर स्टाॅक का भण्डारण नहीं किया जायेगा। प्रत्येक माह में साप्ताहिक विवरणी निर्धारित प्रपत्रा में संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी डीएसओ, एसडीएम, तहसीलदार को सप्ताह समाप्ति के तीन दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला रसद अधिकारी जिले के व्यवहारियों के द्वारा प्रेषित साप्ताहिक विवरणी की समेकित सूचना प्रत्येक गुरूवार को मुख्यालय भेजेंगे। वर्तमान माह में 20 मई 2021 की शाम तक व्यवहारी के पास उपलब्ध दाल के स्टाॅक की घोषणा निर्धारित प्रपत्रा में 21 मई तक करनी होगी। सभी प्रकार की दालों को मिलाकर पांच क्विंटल की मात्रा तक स्टाॅक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को निर्देशों से मुक्त रखा गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिला रसद अधिकारी 20 मई 2021 के स्टाॅक की समेकित सूचना और व्यवहारियों यथा मिलों, व्यापारियों, आयातकों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और भण्डारग्रहों की संख्या को निर्धारित प्रपत्र में 24 मई तक मुख्यालय को सूचना भेजेंगे। जिले में दालों की खुदरा एवं थोक दरों का पर्यवेक्षण करते हुए साप्ताहिक सूचना राज्य स्तर पर प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करनी होगी। व्यवहारियों का स्टाॅक सत्यापन के लिये प्रर्वतक स्टाॅफ से औचक निरीक्षण करवाया जाये। स्टाॅक रजिस्टर में दर्ज दाल की मात्रा और भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कार्यवाही की जाये।
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