ब्लैक फंगस महामारी में शामिल
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, ब्लैक फंगस के कोविड-19 के साईड इफेक्ट के रूप में सामने आने तथा कोविड-19 का एकीकृत व समन्वित रूप से उपचार किये जाने के दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को सम्पूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफाईबल डिजीज अधिसूचित किया गया है।
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