आरएएस परीक्षा को लेकर बुधवार सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित रहेगी
हनुमानगढ़,। आरएएस परीक्षा को लेकर बुधवार को जिले में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवा अस्थाई रूप से निलंबित रहेंगी। बीकानेर संभागीय आयुक्त श्री बीएल मेहरा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि संभाग के जिला मजिस्ट्रेट्, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ द्वारा मुझे यह अवगत कराया है कि दिनांक 27.10.2021 (बुधवार) को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा-2021 में जिलो में काफी संख्या में परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया जायेगा एवं अर्न्तजिला आवागमन भी होगा। इस दौरान फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाह, पेपर लीक की अफवाह आदि से कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु लोक सुरक्षा एवं लोक आपात के दृष्टिगत बीकानेर संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों यथा- बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3 जी, 4 जी, डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवा 27 अक्टूबर को प्रातः 06 AM से दोपहर 02 PM तक अस्थाई रूप से निलंबित रहेगी। इस दौरान लैंड लाइन फोन कॉल, मोबाइल फोन कॉल, लीज लाइन और ब्रॉडबैंड को इससे अलग रखा गया है। आदेश में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवेहलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु लोक सुरक्षा एवं लोक आपात के दृष्टिगत बीकानेर संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों यथा- बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3 जी, 4 जी, डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, वाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवा 27 अक्टूबर को प्रातः 06 AM से दोपहर 02 PM तक अस्थाई रूप से निलंबित रहेगी। इस दौरान लैंड लाइन फोन कॉल, मोबाइल फोन कॉल, लीज लाइन और ब्रॉडबैंड को इससे अलग रखा गया है। आदेश में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवेहलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
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