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चुनाव के दौरान पैट्रोल पम्पों को न्यूनतम स्टॉक रखना होगा

 चुनाव के दौरान पैट्रोल पम्पों को न्यूनतम स्टॉक रखना होगा

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जाकिर हुसैन ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचायज समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से पैट्रोल व डीजल एवं ऑयल आदि उपलब्ध हो, इसके लिए न्यूनतम स्टॉक सुरक्षित रखना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पैट्रोल, डीजल पम्प फीलिंग स्टेशन अपने पास न्यूनतम एक हजार लीटर पैट्रोल, दो हजार लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला मजिस्ट्रेट व डीएसओ द्वारा जारी परमिटो पर ही कर सकेंगे। प्रत्येक पम्प संचालक इस आदेश के प्रभावशील रहने तक पैट्रोल एवं डीजल पम्प ड्राई नही रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। जिले में स्थित प्रत्येक पम्प संचालक क्रेता को आवश्यक रूप से कैश मीमों जारी करेंगे। कैश मीमों में नाम, पता व वाहन का पंजीयन नम्बर अंकित करेंगे। यह आदेश केवल चौपहिया वाहनों पर ही लागू होंगे। यह आदेश 31 दिसम्बर 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।

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