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ओमीक्रोन वेरियंट को लेकर दिशा निर्देश

 ओमीक्रोन वेरियंट को लेकर दिशा निर्देश

कोविड-19 मरीजों की प्रभावी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं आइसोलेशन की व्यवस्था करेः जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, । कोविड-19 महामारी का ओमीक्रोन वेरियंट विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वेरियंट के मुकाबले लगभग तीन गुना अधिक संक्रामक है। राज्य में प्रतिदिन आ रहे प्रकरणों की संख्या को देखते हुए जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये है।
माननीय मुख्यमंत्राी द्वारा वीसी में दिये गये निर्देशों की निरन्तरता में कोविड-19 के वर्तमान में आ रहे प्रकरणों की सतत् समीक्षा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जाकर कोविड-19 मरीजों की प्रभावी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं आइसोलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रभावी कोविड-19 सैम्पलिंग के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में सैम्पलिंग में वृद्धि करते हुए न्यूनतम 500 सैम्पल प्रति मिलियन जनसंख्या को लक्ष्य मानते हुए नमूने लिये जाये।
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने निर्देश दिये है कि कोविड-19 के प्रकरणों में पॉजिटिविटी दर की जिला एवं ब्लॉक स्तर पर लगातार समीक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाये। किसी क्षेत्रा विशेष में पोजिटिविटी दर अधिक होने पर नमूनों को ओर बढ़ाया जाकर, समस्त रोगियों की पहचान कर तुरन्त आईसोलेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया जाकर शेष नागरिकों को प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज लगाया जाना सुनिश्चित करें।
भारत सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, हेल्थ वकर्स को तृतीय डोज की घोषणा की गई है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित की जाये। वेरियंट के विरूद्ध कोविड-19 टीकाकरण एवं कोविड समुचित व्यवहार एवं मास्क का उपयोग करना प्रभावी हथियार है। इस क्रम में जागरूकता भी पैदा की जाये। इस संबंध में सामाजिक संगठनों, धर्म गुरूओं, व्यापारिक संगठनों एवं राजकीय विभागों की बैठक आयोजित कर, उन्हें भागीदार बनाने का प्रयास करे। इसके लिये मीडिया, स्काउट गाईड, एनएसएस, एनसीसी, ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य मित्रों का सहयोग लिया जाये।
स्थानीय निकायों द्वारा निशुल्क मास्क वितरण किये जाये। राज्य में ऐपिडेमिक एक्ट 2020 के अंतर्गत मास्क पहनना अनिवार्य कर, उल्लंघन होने पर वित्तीय जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तृतीय लहर की तैयारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, नवीन ऑक्सीजन बेड, उपकरण इत्यादि चालू हालत में होने चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय लहर के समय निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। आगे भी इसी प्रकार का सहयोग मिले, इसको लेकर बैठक आयोजित की जाये। जिले के निजी संस्थानों को जानकारी दी जाये कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को भी शामिल किया गया है।

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