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राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में किसानों को डिग्गी निर्माण पर मिलेगा अनुदान

 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में किसानों को डिग्गी निर्माण पर मिलेगा अनुदान


श्रीगंगानगर,। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन अन्तर्गत कृषकों को डिग्गी निर्माण पर अधिकतम 3.40 लाख रुपये का अनुदान कृषि विभाग की ओर से दिया जाएगा।
 कृषि (विस्तार) संयुक्त निदेशक डॉ0 जीआर मटोरिया ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2022-23 की कृषि बजट घोषणा के मिशन-1 राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के बिन्दु संख्या 2 अन्तर्गत आगामी तीन वर्षाे में डिग्गीयों के निर्माण के लिए 15 हजार किसानों को अनुदान से लाभान्वित करने के क्रियान्वयन करने हेतु वर्ष 2022-23 में जिला श्रीगंगानगर को 1555 व जिला हनुमानगढ़ को 1155 कुल 2710 डिग्गीयों के लक्ष्य श्रीगंगानगर कृषि खण्ड को आवंटित किए गए है।
 नहरी जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग के लिए डिग्गी निर्माण योजनान्तर्गत लाभान्वित किए जाने वाले कृषकों में न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दी जाएगी। डिग्गी पर देय अनुदान राशि लघु एवं सीमान्त कृषक के लिए लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 340000 जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगी एवं अन्य कृषकों के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 300000 जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगी।
 उन्होंने बताया कि किसानो के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत कृषि विभाग द्वारा सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन स्वीकृत किये जा रहे है। आवेदनकर्ता कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन किए जाने पर आवेदक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर जनआधार कार्ड संख्या के द्वारा ई प्रपत्र में आवेदन पत्र को भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आवेदक की एक फोटो, नवीनतम जमाबन्दी की नकल, राजस्व विभाग द्वारा प्रदत स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पासबुक जिसमे कृषक श्रेणी का उल्लेख हो को स्केन कर अपलोड करेगा।
 उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर की होना आवश्यक है। राज किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्र लक्ष्य से 1.5 गुणा से अधिक होने पर लॉटरी द्वारा वरियता क्रम का निर्धारण ऑनलाईन कृषि आयुक्तालय स्तर से ही किया जावेगा। प्री-वैरीफिकेशन होने व प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद कार्य प्रारम्भ करने वाले कृषक ही अनुदान के लिए पात्र होगे। प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने या डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान देय नही होगा

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