गौशालाओं के अलावा चारे का अधिक भण्डारण नहीं कर सकेंगे
चारे का व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 एमटी से अधिक का भण्डारण नहीं करेंगेश्रीगंगानगर,। राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव श्री आसुतोष एटी पेडणेकर ने एक आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि गौशालाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायी अनावश्यक पशु चारे का भण्डारण नहीं करेंगे। व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 मैट्रिक टन से अधिक का भण्डारण नहीं कर सकेंगे।
जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार पशु चारे को लेकर काला बाजारी न हो तथा इसके अतिरिक्त अत्यधिक लू-ताप, आगजनी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिक मात्रा में सूखे चारे का भण्डारण वाले स्थानों पर चारे के जलने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे जनहानि व पशुहानि हो सकती है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि जिले में गौशालाओं को छोड़कर चारे का व्यवसाय करने वाले व्यापारी 100 एमटी से अधिक चारे का भण्डारण नहीं करेंगे। व्यापारियों के द्वारा किये गये चारे के भण्डारण का निरीक्षण राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी टीम के रूप में कर सकेंगे। जिले में निर्धारित सीमा से अधिक चारे का भण्डारण न हो, व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
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