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127क की शिक्षा न करने पर 6 माह की सजा और दो हजार रुपये के सिद्धांत का सिलसिला

 
चुनाव के दौरान मसाला सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम जरूरी

-127क की शिक्षा न करने पर 6 माह की सजा और दो हजार रुपये के सिद्धांत का सिलसिला

श्रीगंगानगर। आम चुनाव 2024 के दौरान इलेक्ट्रिकल पैम्फलेट, पोस्टर्स आदि का प्रकाशन प्रकाशन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 की पालना को लेकर शुक्रवार को अंतिम सत्र में मुद्रण प्रेस संघ की बैठक में आवश्यक जानकारी दी गई और चुनाव के दौरान भारत इलेक्ट्रोनिक आयोग की घोषणा की गई। पालन ​​​​करने के साथ-साथ आयोग के पुनर्प्राप्ति भी उपलब्ध हैं।

जिला कर्मचारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबन्धु ने कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रणालयों एवं भारतीय विद्युत आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। चुनाव के सामग्री मुखपृष्ठ पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम आवश्यक है तथा प्रचार सामग्री की संख्या भी अंकित करनी होगी। लोकप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 की धारा 6 माह की सजा और 2000 की सजा का प्रावधान है।

बैठक में मुद्रणालय के अध्यक्षों को बताया गया कि चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के मतदाता पत्र या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए मुख्य पृष्ठ पर मुद्रांकित और इसके प्रकाशक का नाम और पता नहीं होना चाहिए। लिखा हो. किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह के इलेक्ट्रोप्लेट पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं किया है, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक उनके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, प्रमाणित नहीं हो और जिनके द्वारा उनकी डुप्लिकेट मुद्रा को न दिया गया हो। जब तक दस्तावेज़ के मुद्रण के बाद मुद्रक दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ घोषणा की गई, तब तक जारी रहे।

हाथ से लिखे गए प्रतियों के अलावा दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी प्रक्रिया को मुद्रित किया जाएगा और वाक्यांश मुद्रक को समागम या इलेक्ट्रॉनिक्स पैम्फलेट या पोस्टर से जारी किया जाएगा। पूवार्वेदिक के पास हेंडबिल या दस्तावेज या कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य दस्तावेज शामिल हों, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक उपकरण शामिल हों, दिनांक, समय, स्थान और अन्य विवरणों की घोषणा की गई हो। हो।

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मृदुल सिंह ने प्रेस समागम को जानकारी दी कि जो भी व्यक्ति उपधारा एक या उपधारा 2 के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसे 6 माह तक की छूट तथा 2 हजार की कमी या उपधारा 2 तक का नुकसान हो सकता है। दोनों से दंडनीय होगा। ट्रैक्टर पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों और मुद्राकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित की गई है ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन आदि के आधार पर अपील की जा सके। जैसे कोई ऐसा दस्तावेज़ जिसमें कोई ऐसा मामला या सामग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपराधिक हो, तो संबंधित दस्तावेज़ को दंडात्मक या अवैध कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन को आयोग के निर्देशानुसार पालन करने की जानकारी दी गई।

प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को पूर्व में भी नियम 127 क की जानकारी दी जा चुकी है तथा जिले के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी अपने क्षेत्र में प्रेस संचालकों को जानकारी देन के निर्देश दिये गये थे।

बैठक में जिला कोषाधिकारी श्री मनोज कुमार मोदी, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री विनीत सहारण, श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी, प्रेस संचालकों में सर्व श्री जीएस कामरा, राजकुमार चुघ, सुरेन्द्र वर्मा, कुलवंत सिंह, प्रभजोत सिंह, साहबराम, राजू, अनिल भाटिया, संदीप सहित अन्य प्रेस संचालकों व स्वामियों ने भाग लिया

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