50 हजार रुपए से अधिक की नगदी पर
दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेज, वरना जब्त होगी राशि
- आदर्श आचार संहिता की पालना में कार्रवाई का प्रावधान
- नगदी और सामान जब्ती पर संबंधित व्यक्ति को अपील का अधिकार
हनुमानगढ़। आचार संहिता लागू होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन हनुमानगढ़ द्वारा आचार संहिता की अक्षरतः पालना के लिए सख्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और उड़नदस्तों द्वारा इंटर स्टेट बॉर्डर से लेकर जिले के अंदर नगदी लेन-देन और बिना बिल के सामान लाने और ले-जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री काना राम ने आमजन से आग्रह किया है कि आमजन 50 हजार रुपए से अधिक की नगदी या 10 हजार रुपए से अधिक का सामान (जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए आशंका हो) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यक दस्तावेज या बिल साथ रखें। जिले में सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और फ्लाइंग स्कवाड टीमों द्वारा लगातार जांच की जा रही है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी, एजेंट या उसके कार्यकर्ता द्वारा नगदी, शराब, उपहार देकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब्ती के समय उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
- आमजन 10 हजार से अधिक रुपए का सामान (जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए आशंका हो) लेकर बिना बिल के यात्रा नहीं कर सकेंगे। उड़नदस्तों द्वारा जांच करने पर बिल या जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। दस्तावेज या बिल नहीं पर सामान जब्त कर लिया जाएगा।
- 50 हजार से अधिक नगदी बिना जरूरी दस्तावेजों के लाने ले जाने पर रोक है। इससे अधिक की नगदी पर एटीएम स्लिप, बैंक स्लिप, बैंक पासबुक, राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा सहित अन्य जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर जब्ती होगी।
- जब्त नगद राशि 10 लाख रूपए से अधिक होने पर सक्षम आयकर अधिकारी को सूचना दी जाएगी। यदि जब्त राशि का निर्वाचन अपराध से कोई संबंध नहीं हों, तो राशि आयकर विभाग को सौंप दी जाएगी। यदि जब्त राशि निर्वाचन अपराध में सम्मिलित पाई गई तो दल के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और राशि न्यायालय में जमा करा दी जाएगी।
जब्ती होने पर कर सकते है अपील
स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सम्पादन के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों द्वारा पकड़ी जाने वाली नगदी एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती को लेकर संबंधित व्यक्ति ‘‘जिला शिकायत समिति‘‘ के समक्ष अपील कर सकता है। इस समिति में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अध्यक्ष, लिंक नोडल अधिकारी ईईएम एवं कोषाधिकारी हनुमानगढ़ को सहायक प्रभारी और लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट को संयोजक/सदस्य बनाया गया है।
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