कृषकों की राह होगी आसान
कृषि यंत्र खरीद पर 50 फीसदी तक अनुदानजिले में 5425 किसानों होंगे लाभान्वित
1642.62 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
- किसान 13 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
हनुमानगढ। खेती-किसानी में कृषक बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य करते हैं। इन कार्यों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा संकल्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा। इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान होंगे। किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री योगेश वर्मा ने बताया कि योजना अंतर्गत जिले में 2024-25 के लिए 5425 किसानों को लाभांवित करने का लक्ष्य आवंटित हुआ है। इसमें 1642.62 लाख रुपए अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को लेजर लैंड लेवलर, प्रिसिजन मल्टी क्रॉप प्लांटर, इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद पर 2 से 2.50 लाख तक के अनुदान का प्रावधान है। पूरे प्रदेश में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।
योजना में लाभ लेने के लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जनआधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है। आवेदन में इन प्रमाण पत्रों को संलग्न करना होगा।
— राज किसान पोर्टल पर आवेदन
कृषि संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान राशि उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
— एक जन आधार पर होगा एक आवेदन
एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान मिलेगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। एक जन आधार से एक ही आवेदन स्वीकार होगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र होना आवश्यक है। अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।
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