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जिले में 6 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलम्बित तथा दो निरस्त

 


(काल्पनिक फोटो)

श्रीगंगानगर। जिले में नशे की औषधियों की अवैध क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला कलक्टर के आदेशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की औषधि विंग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 6 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा दो निरस्त किये गये हैं।

सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि सिंवर मेडिकल स्टोर साधुवाली का 16 दिसम्बर से 5 जनवरी 2025, श्री बालाजी मेडिकल स्टोर चक 47 आरबी पदमपुर का 16 दिसम्बर से 14 जनवरी 2025, सिद्धि विनायक मेडिकल हॉल श्रीगंगानगर का 16 दिसम्बर से 5 जनवरी 2025, राजेश मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 16 से 25 दिसम्बर, स्वास्तिक मेडिकल हॉल श्रीगंगानगर का 16 से 30 दिसम्बर तथा रिया मेडिकोज श्रीगंगानगर का 16 से 30 दिसम्बर, तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं।

इसी प्रकार बतरा मेडिकोज गजसिंहपुर तथा श्री राम मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ का अनुज्ञापत्र निरस्त निरस्त किया गया है।

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