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शराब तश्करी के मामले में तीन वर्ष का कारावास व जुंर्माना

सादुलपुर (ओमप्रकाश)  अपर मुंख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आठ साल पुराने अवैध हरियाणा निर्मित शराब परिवह न के मामले मे गाड़ी मालिक को आरोपी सिद्धी पर तीन वर्ष का साधारण कारावास व बीस हजार रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डीत किया है। न्यायालय में विचाराधीन मामले के अनुसार 20 अगस्त 2009 को हमीरवास थाना पुलिस ने नंवा-भैसली मार्ग पर एक बिना नम्बरी पिकअप जीप को रोककर तलाशी लेकर उसमे से छः सो पव्वे देशी सोंफी शराब व 180 पव्वे बियर बरामद की तथा उस वक्त फरार हुए चालक संदीप कुमार निवासी बुढावास एव गाड़ी मालिक दिनेशकुमार धाणक निवासी रामपुरा बेरी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया मामले मेें सुनवाई के दौरान चालक संदीप कुमार की मुत्यू होने के कारण उसके विरूद्ध सुनवाई स्थगीत कर विद्वान न्यायाधीश नरेन्द्रसिह ने गाड़ी मालिक दिनेशकुुमार को पत्रावली पर आए साक्ष्यों व गवाहों का गहन अवलोकन कर दोषी मानते हुए तीन साल के साधारण कारावास व बीस हजार रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डीत किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने की।

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