श्रीगंगानगर, 28 फरवरी। राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के तहत ऐसे किसी किसान जिनके द्वारा दो लगातार फसलों का आबियाना भुगतान नही किया गया है, उनको सिंचाई सुविधा से वंचित किये जाने का प्रावधान है। आज 28 फरवरी तक आबियाना जमा नही करने पर पानी की बारी काटी जायेगी।
जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री प्रदीप रूस्तगी ने बताया कि गंगनहर क्षेत्रा में अधिकतर किसानों का दो या दो से अधिक फसलों का राजकीय आबियाना (सिंचाई कर) बकाया चल रहा है। राजकीय आबियाना प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा गांव में शिविर लगाये गये। इसके बावजूद अधिकांश किसानों द्वारा आबियाना जमा कराने में रूचि नही ली। आबियाना जमा नही करवाने वाले किसान 28 फरवरी 2019 तक अपना आबियाना जमा करवा दे, अन्यथा संबंधित किसान को सिंचाइ्र सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।
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