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Hindi News -पालनहार योजना का लाभ देने के लिए जेल में बंद कैदियों को करें चिन्हित - कलक्टर


जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में बोले जिला कलक्टर

समिति की बैठक में 7 पैरोल की स्वीकृत तो 2 को किया रिजक्ट

श्रीगंगानगर । ‘‘जेल में बंद ऐसे कैदियों को चिन्हित किया जाए जिनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जा सकता है‘‘। जिला कलेक्ट्रेट में  मंगलवार को  आयोजित की गई जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक में ये निर्देश जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने दिए। कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में पैरोल स्वीकृति के लिए कुल 18 मामले रखे गए, जिनमें से 7 पैरोल स्वीकृत और 2 को अस्वीकृत की गई बाकि 9 मामलों में अलग-अलग रिपोर्ट मांगी गई है।
                           समिति की बैठक में जिला कलक्टर ने समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जेल में ऐसे कैदियों का चिन्हित किया जाए जिनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ  दिया जा सके। जिला कलक्टर ने कहा कि जेल में कई कैदी ऐसे होंगे, जिनकी पत्नी या पति की भी मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, ऐसे में कैदियों के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जा सकता है। पालनहार योजना के अंतर्गत 6 साल तक के बच्चे को 500 रूपए और 6 से 18 साल के बच्चे को 1 हजार रूपए प्रति माह की आर्थिक सहायता पालनहार योजना के जरिए की जा सकती है।
                          पैरोल समिति की बैठक में जिन सात कैदियों की पैरोल स्वीकृत की गई उनमें राजा उर्फ बलकार सिंह, कौर सिंह, सोहनलाल उर्फ सोना,शिवदयाल, अली, संतराम, सोनू उर्फ संदीप सिंह शामिल हैं। वहीं मक्खन सिंह और केवल सिंह की पैरोल को विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा निर्मला सोनी, विनोद, गजानंद उर्फ राजाराम, सुनील कुमार गुप्ता, सुरजपाल, बृजलाल, सुधीर कुमार और जलंधर सिंह और पृथ्वीराज के मामले में रिपोर्ट पूरी नहीं होने के कारण अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। पैरोल समिति की अगली मासिक बैठक 18 अप्रैल को रखी गई है।
                        मंगलवार को आयोजित की गई बैठक में जिला कलक्टर  ज्ञानाराम के अलावा एडीश्नल एसपी  सुरेन्द्र सिंह, समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक  बीपी चंदेल, सेंर्ट्ल जेल के अधीक्षक राजपाल सिंह उपस्थित थे। 

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