Business News । भारत में भी अजब-गजब खेल होते हैं । आपको जानकार हैरानी होगी की असम, जम्मू-कश्मीर, और मेघालय में अब पैन कार्ड (Pan Card) बनाने में आधार की अनिवार्यता को खत्म किया हैं । मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व विभाग ने असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय तथा 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिये पैन कार्ड प्राप्त करने तथा कर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से छूट दी है । सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है । यह अधिसूचना ऐसे समय आयी है जब उच्चतम न्यायालय में पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार के उपयोग की अनिवार्यता को दी गयी चुनौती लंबित है ।
शीर्ष अदालत ने आधार को अनिवार्य किये जाने के लिये आयकर कानून में प्रावधान की संवैधानिक बाध्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है । वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में वैसे लोगों को छूट दी गयी है जिनके पास आधार संख्या या पंजीकरण आईडी नहीं है और जो असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहते हैं ।
यह छूट 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और प्रवासी भारतीयों को भी दी गयी है । एक जुलाई 2017 से पैन के आवेदन हेतु आधार को अनिवार्य कर दिया गया है । विभाग ने अबतक 1.18 करोड़ आधार को पैन से जोड़ा है ।
वहीं इस फैसले का उस समय पर आना भी बड़ी बात हैं जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आधार कार्ड (Adhaar card) को पैन कार्ड (Pan Card) से लिंक करवाने को लेकर चुनोती दी गयी हैं । वहीं इस प्रकार का फैसला आने के बाद कुछ असमंझस होने की भी आशंका हैं ।
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