व्यापार । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कहना है कि कोई भी बैंक उपभोक्ताओं से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया तो परिणाम दंडात्मक कार्रवाई हो सकता है। उसने कहा कि हर तरह के वैध नोट और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं।
दरअसल काफी समय से आरबीआई के पास ये शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदार समेत कई बैंक भी ग्राहकों से छोटे सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं। लिहाजा इससे ग्राहकों को परेशानी हो रही है। कई बैंकों के शीर्ष प्रबंधन स्तर के अधिकारी भी सिक्कों को लेने से मना करते देखे जा रहे हैं जिसके संज्ञान में आने के बाद आरबीआई ने ये चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि बैंकों के चेस्ट में सिक्कों की भरमार हो गई है
और बैंकों के पास और सिक्के रखने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए अधिकांश बैंक ग्राहकों से और सिक्कों के लेने से इंकार कर रहे हैं। आरबीआई का सिक्कों के जमा और निकासी का आदेश निकालने के बाद बैंक इसे पूरा कर पाने में असमर्थता जता रहे हैं और ग्राहकों के सिक्के लौटा रहे हैं। इसके चलते बैंकों में लेन-देन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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