जयपुर, । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल उपलब्ध करवाने के लिए निःशक्त विशेष योग्यजनों से 20 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किये हैं।
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन जो मोटराईज्ड ट्राई साईकिल चलाने में सक्षम हो उन्हें नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने एवं शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उदेश्य से निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राई साईकिल उपलब्ध करवाई जा रही है। आवेदक के माता-पिता/ अभिभावक एवं परिवार की समस्त स्त्रोताें से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 16 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ड्राईविंग लाईसेन्स एवं भामाशाह एवं आधार कार्ड होना चाहिए। वाहन चलाने में सक्षम होना चाहिए। निःशक्त विशेष योग्यजन 20 फरवरी तक आवेदन मांगे।
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