श्रीगंगानगर, 23 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सैशन न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा एवं पूर्ण कालिक सचिव एसीजेएम धनपत माली के निर्देशानुसार 23 अगस्त 2018 को जिला विधिक जागरूकता टीम द्वारा अनुपम धींगडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नं. 4, श्रीगंगानगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन नालसा व रालसा के एक्शन प्लान के अनुसार किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर की जागरूकता टीम के प्रभारी पैनल अधिवक्ता अनिल बिश्नोई ने विद्यार्थियों को ‘बाल श्रम एक अपराध ‘ विषय पर कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कानूनन अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बाल श्रम व बाल तस्करी के कारण तथा इसके दुष्परिणाम तथा रोकने के कानून व उपायों की जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता मुकेश चौपडा व पीएलवी इन्द्रमोहन सिंह जुनेजा ने विद्यार्थियों को बाल श्रम को रोकने व समाज को बाल श्रम से आजाद करने की प्रेरणा प्रदान की। विद्यालय संस्था प्रधान श्रीमती संतोश झांब ने विद्यार्थियों से समाज में फैली बाल श्रम व अन्य कुरितियों को मिटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक चन्द्र भाटीया एवं सुमित अग्रवाल ने सहयोग प्रदान किया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर की जागरूकता टीम के प्रभारी पैनल अधिवक्ता अनिल बिश्नोई ने विद्यार्थियों को ‘बाल श्रम एक अपराध ‘ विषय पर कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कानूनन अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बाल श्रम व बाल तस्करी के कारण तथा इसके दुष्परिणाम तथा रोकने के कानून व उपायों की जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता मुकेश चौपडा व पीएलवी इन्द्रमोहन सिंह जुनेजा ने विद्यार्थियों को बाल श्रम को रोकने व समाज को बाल श्रम से आजाद करने की प्रेरणा प्रदान की। विद्यालय संस्था प्रधान श्रीमती संतोश झांब ने विद्यार्थियों से समाज में फैली बाल श्रम व अन्य कुरितियों को मिटाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक चन्द्र भाटीया एवं सुमित अग्रवाल ने सहयोग प्रदान किया।
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