श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जागरूकता टीम के सदस्य एडवोकेट वेदप्रकाश नारंग, पैरालीगल वॉलिटियर अरविन्द जोशी तथा पीएलवी विजय सिंह द्वारा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेतेवाला में कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंजू गिल्होत्रा, अध्यापिका अंजना तथा पंचायत सहायक अरविन्द कुमार के सहयोग से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नालसा व रालसा की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक छात्रा-छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई। इस शिविर में विद्यार्थियों को नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया। विधिक टीम द्वारा जानकारी दी गई कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या कठिनाई के काम करने हेतु नियोजन नही किया जाएगा या किसी काम में नही लगाया जाएगा। बालकों को शिक्षा, खेलकूद, मानसिकता, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि की व्यवस्थायें की जानी चाहिये। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 3 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की राज्य द्वारा गारंटी दी गई है। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं छात्रा-छात्रायें उपस्थित थे।

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