नई दिल्ली(जी.एन.एस) देश से जुड़े अहम मामलों की अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत की सुनवाई की लाइव स्टीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और यह ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत पेश करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए देश से जुड़े अहम मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग को उचित ठहराया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अयोध्या और आरक्षण जैसे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी।
पिछली सुनवाई में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि देश तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है। हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोर्ट की सुनवाई होते हुए कुछ ही देर में टीवी और वेबसाइट पर कोर्ट की अहम बातों की जानकारी दे दी जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकनीक काफी तेजी से आगे बढ़ी है।
ऐसे वक्त में हमें भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का समर्थन किया है। केंद्र ने कहा है कि इसकी शुरुआत यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालत से होनी चाहिए।
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