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उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करनी होगीः- जिला निर्वाचन अधिकारी

चुनाव से संबंधित हर गतिविधि पर रहेगी नजरः- सामान्य पर्यवेक्षक

श्रीगंगानगर। लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गंगानगर संसदीय क्षेत्रा के लिये नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक श्री अभिषेक जैन ने कहा कि चुनाव से संबंधित हर छोटी बडी गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी। आयोग ने पर्यवेक्षक के तौर पर इसलिये लगाया है कि आंख और कान खुले रखकर हर कार्य को देखें। 
श्री जैन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार को लगे कि कही पक्षपात हो रहा है या आयोग के निर्देशों की पालना नही हो रही तो वे कभी भी दूरभाष पर सूचित कर सकते है। उन्होंने कहा कि दूरभाष पर जो भी सूचना मिलती है, हम उस पर त्वरित कार्यवाही करते है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने से लेकर मतदान, मतगणना तक सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने तक हम लोग यही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव से संबंधित दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है। जिसकी पालना की जाये। प्रत्येक उम्मीदवार का यह फर्ज है कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। 
ईवीएम का द्वितीय रेण्डेमाईजेशन 24 अप्रेल को
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि 24 अप्रेल को ईवीएम का रेण्डेमाईजेशन दोपहर 12.30 बजे होगा। इस अवसर पर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ईवीएम तैयारी के समय उम्मीदवार या अधिकृत ऐजेंट को उपस्थित रहना होगा। जो समय दिया गया है, निर्धारित समय पर पहुंचे। ईवीएम तैयारी स्थल पर अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि 4 मई को रायसिंहनगर, सूरतगढ व अनूपगढ के मतदान दल तथा 5 मई के गंगानगर, सादुलशहर तथा करणपुर विधानसभा के मतदान दलों को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविधालय से रवाना किया जायेगा। 
श्री नकाते ने बताया कि मतदान के पश्चात ईवीएम का संग्रहण खालसा शिक्षण संस्थान में होगा। जिला कलक्टर ने होर्डिग्स साईट्स आवंटन प्रक्रिया, 127 ए के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि मतदान एवं मतगणना के लिये उम्मीदवारों के ऐजेंट अपराधिक प्रवृति के नही होने चाहिए तथा समय रहते उनका पुलिस वेरीफिकेशन करवा लिया जाये। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी। किसी प्रकार की रैली, जुलुस, जनसभा के लिये मंजूरी लेनी होगी। बिना अनुमति के प्रचार वाहन पकडे जाने पर सीज किया जायेगा। प्रचार वाहन पर एक फिट गुणा 6 इंच की एक झण्डी लगाई जा सकती है। वाहनों पर बैनर नही लगाये जा सकते। 
निजी भवन पर झण्डा स्वामी की अनुमति से ही लगाया जा सकता है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के बाहर एक टेबल व दो कुर्सी मान्य होगी। किसी प्रकार का बैनर नही लगाया जायेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मत याचना नही की जा सकती। एक प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिये अधिकतम 70 लाख रूपये की राशि व्यय कर सकते है। इसके लिये अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा। नगद भुगतान एक फर्म एक आईटम के लिये 10 हजार से अधिक नही कर सकेंगे। 
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को अपने खर्चें का ब्यौरा 26 अप्रेल, 30 अप्रेल तथा 3 मई को प्रस्तुत करना होगा। पूरे संसदीय क्षेत्रा के लिये वाहनों की अनुमति आरओ गंगानगर से प्राप्त की जा सकती है। विधानसभा क्षेत्रा के लिये संबंधित एआरओ से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जिला कलक्टर ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची से मतदान नही किया जा सकेगा। मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्रा या आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है, की जानकारी भी आमजन को दें। 
व्यय पर्यवेक्षक श्री धीरज सिंह बाघेल ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की अवैधानिक गतिविधि नजर आये तो हमारे दूरभाष नम्बर पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार अधिकतम राशि का ऑनलाईन भुगतान करे। उन्होंने कहा कि खर्चें से संबंधित किसी तरह की आशंका होने पर लेखादल से जानकारी ली जा सकती है। आप निसंकोच होकर लेखा संधारण से संबंधित जानकारियां ले सकते है। 

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री ओपी जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री राजवीर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सौरभ स्वामी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हरितिमा, जिला कोषाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी व मास्टर ट्रेनर व उम्मीदवार एवं उनके अभिकर्ता उपस्थित थे। 

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