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बिना मंजूरी के वाहन प्रचार में न लगेः- जिला निर्वाचन अधिकारी


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान स्थैतिक निगरानी दल व फ्लाईंग स्कोड इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिना मंजूरी का वाहन चुनाव प्रचार न करें। अगर कोई वाहन बिना मंजूरी के प्रचार करते पाये जाने पर उसे सीज करने की कार्यवाही करें। 
जिला निर्वाचन अधिकारी सोमवार को राजकीय कन्या महाविधालय में एसएसटी व एफएसटी के अतिरिक्त दलों को रवाना करने से पूर्व आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एसएसटी एआरओ के निर्देशन में नाके लगाकर वाहनों की जांच करेंगे। 50 हजार रूपये से अधिक की राशि संदिग्ध पाये जाने पर सीज की जायेगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति परिवार सहित जा रहा है तथा उसके पास खर्चें के लिये थोडे पैसे है, ऐसे नागरिकों को परेशान नही करना है। हमारा उद्देश्य गलत राशि के परिवहन को रोकना है। ऐसी सामग्री या राशि जो चुनाव कार्य में उपयोग हो सकती है, को रोकना है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फ्लाईंग स्कोड भी सी-विजिल से प्राप्त होने वाली शिकायतों के साथ-साथ प्रो-एक्टिव होकर अन्य प्रभावी कार्यवाही करेंगे। चुनाव में रैली, जलसा, चुनावी सभाओं पर निगरानी रखी जाये। एसएसटी की प्रत्येक विधानसभा अनुसार तीन-तीन टीमें लगाई गई है, उनके अलावा अतिरिक्त दल जिन्हें क्षेत्रा में भेजा जा रहा है। हर मूवमेंट पर हमारी नजर रहेगी। किसी भी सामान को सीज करने पर उसका पंचनामा बनेगा तथा राशि कोष कार्यालय में जमा होगी। 

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