श्रीगंगानगर। लोकसभा आम चुनाव 2019 के परिपेक्ष में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के अनुसार 23 मई मतगणना दिवस को सुखा दिवस रहेगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि मतगणना दिवस 23 मई को मदिरा की बिक्री, संग्रहण या वितरण से संबंधित मद्य निषेद्य नियमों व आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे