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वीसी के माध्यम से जिले के अधिकारियों के समक्ष हुई सुनवाई अनेक प्रकरणों का मौके पर ही हुआ निपटारा

सर्तकता समिति की हुई बैठक
श्रीगंगानगर। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सर्तकता समिति की बैठक गुरूवार को कलैक्ट्रेट परिसर में विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने की। सर्तकता में दर्ज प्रकरणों एवं अन्य जनसुनवाई के प्रकरणों का निपटारा करने के लिये जिले के एसडीएम, विकास अधिकारी व तहसीलदारों को वीसी के माध्यम से जोड़ा गया।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने कहा कि सर्तकता समिति से जो प्रकरण जांच के लिये दिये जाते है, उनकी निर्धारित अवधि में जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब नही होना चाहिए। बैठक में पंजीकृत 90 प्रकरणों के अलावा अन्य नागरिकों की समस्याएं भी सुनी गई। श्रीगंगानगर शहर में अवैध रूप से चल रहे चिकित्सालय व मैरिज पैलेस संबंधी शिकायत का प्रकरण आयुक्त नगरपरिषद के अनुसार जयपुर प्रेषित किया गया है।
बैठक में लालगढ जाटान में अतिक्रमण संबंधी शिकायत के संबंध में एक समिति बनाकर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। इसी प्रकार 11 एलएनपी में खाले पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत के लिये तहसीलदार को मौका देखने के लिये कहा गया है। चक 31 एमएल के किसान को जलसंसाधन विभाग द्वारा बारी की पर्ची देने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। चक 12 एलकेएस में सीएडी द्वारा खाले को पक्का करने के कार्य को बीच में छोड़ने पर संबंधित ठेकेदार से पेलेन्टी वसूल करने व उसे ब्लैक लिस्टड करने के निर्देश दिये गये तथा शेष खाले को नियमानुसार पूर्ण करवाकर किसानों को राहत देनी होगी।
राजकीय चिकित्सालय के पीछे हरी व प्रतिबंधित लकड़ियों की अवैध बोली के संबंध में न्यास सचिव व वन विभाग को मौका देखकर रिपोर्ट करने के निर्देश दिये है। गांव कोनी में महात्मागांधी नरेगा योजना में लगभग डेढ़ लाख रूपये की राशि का गलत भुगतान के संबंध में 56 हजार रूपये की राशि वसूल कर ली गई है। जिला कलक्टर ने सम्पूर्ण राशि वसूल करने के निर्देश दिये अन्यथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी। शिव कॉलोनी गंगानगर की प्रार्थियां ने गलत पट्टे को निरस्त करने के संबंध में जिला कलक्टर ने संबंधित कार्मिक के विरूद्ध 17सीसीए की कार्यवाही तथा एक वेतन वृद्धि रोकने तक की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
बैठक में उदाराम चौक व सब्जीमंडी पुरानी आबादी से गंदा व बरसाती पानी निकासी की शिकायत पर नगरपरिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के राजकीय आवास में अनाधिकृत व्यक्तियों के निवास करने की शिकायत पर जिला कलक्टर ने तत्काल आवासों को खाली कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार नगरपालिका सादुलशहर में स्वतंत्र भू-खण्ड को खांचा भूमि बताकर आवंटन करने की शिकायत के संबंध में नगरपरिषद आयुक्त को सात दिवस में कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
डी ब्लॉक में गर्ल्स पीजी हॉस्टल के संचालन संबंधी शिकायत की रिपोर्ट मांगी गई है। गांव सुन्दरपुरा में पार्क पर अवैध कब्जा व माननीय न्यायालय का स्टे होने के कारण जिला कलक्टर ने बीडीओ सादुलशहर को स्टे वेकेंट करवाने के लिये त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। रायसिंहनगर के वार्ड नम्बर 14 में पट्टे को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही में संबंधित ग्राम सेवक को तीन दिवस में चार्ज शीट देने तथा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
श्रीमती संतोष का मेडिकल अवकाश स्वीकृत होने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। सूरतगढ तहसील के पटवारी भैरूराम तथा मनोज कुमार गिरदावर द्वारा रिकार्ड में गलत इन्द्राज करने की शिकायत पर दोनों कार्मिकों को चार्ज शीट देने के निर्देश दिये गये। गुरूनगर की पूली से श्यामनगर पूली तक सड़क निर्माण के प्रार्थना पत्रा पर जिला कलक्टर ने नगरपरिषद को सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। आयुक्त नगरपरिषद ने बताया कि सड़क निर्माण संबंधी सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय 10ए छोटी के खेल मैदान में अतिक्रमण को हटा देने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।
गांव जालौकी में सड़क पर अतिक्रमण की शिकायत के संबंध में जिला कलक्टर ने एसडीएम पदमपुर को निर्देश दिये कि तहसीलदार व पीडब्ल्यूडी के अभियंता को मौके पर भेजकर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। चक 11 एएफ में पेड काटने के संबंध में वन विभाग से राशि का आंकलन करवाकर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये। विजय कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध गलत कार्यवाही के संबंध में जिला कलक्टर ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि पीडित को न्याय दिलवाया जाये। पुराना जिला अस्पताल में सड़क निर्माण के संबंध में सडक का कार्य प्रारम्भ होने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।
चक 1बीएनडब्ल्यू निवासी शंकरराम ने बीपीएल कार्ड बनवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने एसडीएम सादुलशहर को निर्देश दिये कि एसडीएम कोर्ट में अपील के माध्यम से पात्राता को देखते हुए बीपीएल कार्ड जारी किया जा सकता है।
जिला कलक्टर ने जिले के समस्त एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों के प्रमाण पत्रा जारी करने में संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाआें में प्रवेश का कार्य चल रहा है तथा लगभग 15 दिन में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने को है, ऐसे में पात्र नागरिकों को प्रमाण पत्रा जारी किये जाये।
बैठक में सूरतगढ विधायक श्री रामप्रमाप कासनिया, एडीएम सर्तकता श्री राजवीर सिंह, एसीईओ डॉ. हरितिमा, उपवन संरक्षक श्री पयोंग शशि, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता श्री सुशील बिश्नोई, पेयजल के अधीक्षण अभियंता श्री अशोक गुप्ता, विधुत के अधीक्षण अभियंता श्री के.के.कस्वा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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