Advertisement

Advertisement

94 अतिरिक्त कक्षों हेतु 760.40 लाख रूपये की स्वीकृति


श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय, अनूपगढ, रायसिंहनगर, घडसाना, अल्पसंख्यक ब्लाक में शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास, नवाचार यथा सद्भावना मण्डप, कम्यूनिटी सेंटर, हूनर हाट, माकेर्ट शेड आदि के निर्माण एवं विस्तार कार्य कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018 में अनूपगढ, घडसाना एवं रायसिंहनगर के विधालयों में 94 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिये 760.40 लाख रूपये की वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इस वितीय वर्ष 2019-20 में इन्ही ब्लाक में निर्माण कार्य के लिये नवीन प्रस्ताव संबंधित विभागों से प्राप्त किये जा रहे है। 
जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को सुविधा प्रदान करने हेतु जिले के उपखण्ड अधिकारियों को ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अधिकार प्रदान किये गये है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान कर उन्हें विभागीय योजनाओं की सुविधाओं प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक छात्रों को कक्षा प्रथम से उच्चतर अध्ययन तक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृति की सुविधा प्रदान की जाती है। 
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को जिले एवं ब्लॉक स्तर पर अध्ययन के लिये आवास हेतु छात्रावासों की सुविधाएं प्रदान की जाती है। श्रीगंगानगर जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य के कुल 8 ब्लॉक में 16 छात्रावासों की सुविधाएं प्रदान की गई है। जिला मुख्यालय पर (बालक एवं बालिका) छात्रावास एवं अन्य सात ब्लाक में एक-एक बालक बालिका छात्रावास का संचालन अगस्त माह से किया जायेगा। 
मेघावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सभी अखिल भारतीय सेवाएं, सभी राज्य प्रशासनिक सेवाओं तथा सभी तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 
अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिये राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों यथा मुसलमानों, इसाई, सिक्खों, बौद्ध, पारसी, जैन वर्ग को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु स्वरोजगार तथा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिये रियायती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत व्यवसायिक ऋण योजना, शैक्षिक ऋण योजना एवं लघु ऋण योजना का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण को बढावा देने के लिये उनके द्वारा समय पर ़ऋण चुकता करने पर सम्पूर्ण ब्याज की राशि माफ किये जाने का प्रावधान है। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement