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रबी सीजन में 5 लाख नये किसानों को मिलेगा फसली ऋण

रबी सीजन में 5 लाख नये किसानों को मिलेगा फसली ऋण
खरीफ सीजन में 5 लाख नये किसानों को मिल चुका है फसली ऋण
वष 2019-20 में 10 लाख नये किसान जुडे़गें फसली ऋण से
श्रीगंगानगर/जयपुर,। सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 2019.20 में 10 लाख नये किसानों को सहकारी फसली ऋण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 5 लाख नये किसानों को खरीफ सीजन में सहकारी फसली ऋण दिया जा चुका है तथा शेष 5 लाख किसान रबी सीजन में फसली ऋण से लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सहकारी बैंकों को निर्देश दे दिये गये है।
            श्री आंजना ने बताया कि रबी सीजन में एक अक्टूबर से फसली ऋण का वितरण प्रारम्भ है तथा 31 मार्च 2020 तक 6 हजार करोड़ रूपये का फसली ऋण किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है इस संबंध में जिलेवार टारगेट सहकारी बैंकों को दिये गये है। उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान ने खरीफ की सीजन के लिये अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कराई है उसे खरीफ 2020 में फसली ऋण प्रदान किया जाएगा।
            सहकारिता मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने अधिकतम साख सीमा रबी सीजन के लिये कराई है उन्हें इसी वर्ष फसली ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसली ऋण के लिये किसान कभी भी आॅनलाइन पंजीयन करा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये बायोमैट्रिक के आधार पर फसली ऋण का वितरण हो रहा है।
            रजिस्ट्रार डाॅ. नीरज के. पवन ने कहा कि खरीफ के फसली ऋण को किसान पैक्स या लेम्प्स पर एफआईजी के माध्यम से फसली ऋण की राशि जमा कराने का विकल्प दिया गया है इसके तहत वह किसी भी रूपे कार्ड से माइक्रो एटीएम कार्ड से राशि जमा करवा सकता है या आधार आधारित भुगतान पद्धति के माध्यम से अगूंठा निशानी के पश्चात राशि जमा करा सकता है। इसके अतिरिक्त किसान को संबंधित बैंक शाखा में वाउचर के माध्यम से भी फसली ऋण की राशि नकद जमा कराने का विकल्प भी दिया गया है। उन्होंने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज योजना का अधिकतम लाभ मिले यह सुनिश्चत किया जा रहा है।
             प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक श्री इन्दर सिंह ने बताया कि खरीफ 2019 के लिये जिन किसानों की डीएमआर 30 सितम्बर तक सृजित की जा चुकी है उन किसानों की डीएमआर मे से किसान के द्वारा 31 मार्च 2020 तक ऋण राशि निकाली जा सकेंगी तथा 30 सितम्बर के बाद निकाली गई यह फसली ऋण राशि खरीफ 2019 में ही मानी जाएगी।  

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