ब्याज व पेनेल्टी में शत प्रतिशत छूट
श्रीगंगानगर। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की विभिन्न योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.सी. के एक जनवरी 2001 से आवंटित आवासों के नियमन करने पर ब्याज व पेनेल्टी पर नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार 31 दिसम्बर 2019 तक एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज व पेनेल्टी में शत प्रतिशत छूट देते हुए नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।
नगर विकास न्यास सचिव डाॅ0 हरीतिमा ने बताया कि न्यास क्षेत्र के वर्ष 2001 के पश्चात आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.सी. आवास धारकों द्वारा भूखण्ड की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है। निर्धारित समय में जमा करवा कर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठावें। निर्धारित समय में राशि जमा नही करवाने पर कब्जा लिया जाकर नीलामी के जरीये निस्तारण किया जाएगा।
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