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पंचायती राज आम चुनाव 2020 ,चुनाव वाले क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित

  • प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे से पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक।
  • चुनाव 22 जनवरी को सम्पन्न होने है, उन क्षेत्रों में तथा  ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 20 जनवरी को सायं 5 बजे से 22 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा।

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की पंचायतराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव 2020 की घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेगें। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। पंचायत राज संस्थाओं के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। 
श्री नकाते ने बताया कि पंच, सरपंच के लिये मतदान 17 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी को होना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे से पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है। पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर ही होगी जो देर रात्रि तक पूरी होगी। ऐसी स्थिति में पंच, सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। 
इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां चुनाव 17 जनवरी 2020 को होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 15 जनवरी को सायं 5 बजे से 17 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक, जिन क्षेत्रों में चुनाव 22 जनवरी को सम्पन्न होने है, उन क्षेत्रों में तथा  ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 20 जनवरी को सायं 5 बजे से 22 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक एवं जिन क्षेत्रों में चुनाव 29 जनवरी को सम्पन्न होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 27 जनवरी को सायं 5 बजे से 29 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। 

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