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धारा 144 प्रभावी, बिना अनुमति जुलूस, जनसभा नही कर सकेगें संबंधित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

पंचायती राज आम चुनाव 2020

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने पंचायती राज संस्थाओं में पंच एवं सरपंच के आम चुनाव 2020 शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाये जाने तथा पंचायत क्षेत्रा में विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के सवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिये जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये है। 
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बघनख (शेरपंजा) जो किसी धातु से शस्त्रा के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नही करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो निशक्त अथवा अतिवृद्ध है जो लाठी के सहारे के बिना नही चल सकते, वे लाठी का प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमांतर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचोन वाले नारे नही लगायेगा, न ही इस प्रकार का भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही ऐसे आॅडियों, विडियों कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करायेगा। 
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य व्यक्ति किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोड़कर किसी अन्य उपयेाग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा लेकर आवागमन नही करेगा। यह आदेश पर्वों के दौरान पुलिस स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नही होगा। 
कोई भी व्यक्ति संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता, उपखण्ड मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मिटिंग का आयोजन नही कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित अतिरिक्त कलक्टर सर्तकता, उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नही कर सकेगा। यह आदेश उन व्यक्तियों पर जो राजकीय डयूटी के दौरान अपने पास हथियार रखने को अधिकृत है, पर लागू नही होगा। सभा, रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति सम्प्रदाय, भाषा आदि के आधार वैमनस्य फैलाने, तनाव बढाने या उकसाने का कार्य नही करेगा। सभा, रैली के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के निजी जीवन या निजता पर कोई लांछन लगाने संबंधी कोई गतिविधियां या कार्य नही करेगा तथा किसी उम्मीदवार एवं राजनैतिक व्यक्ति के घर के आगे किसी प्रकार का प्रदर्शन नही करेगा। 
कोई भी व्यक्ति किसी वैधानिक स्वीकृत किसी कार्यक्रम या मीटिंग में विघ्न, बाधा या किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करेगा। कोई भी व्यक्ति सभा, रैली के दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहूंचाने वाले नारे नही लगायेगा, न ही भाषण उद्बोधन देगा, न ही ऐसे पम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा। न ही ऐसे आॅडियों, विडियों कैसेट के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। उम्मीदवार, राजनैतिक व्यक्ति हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नही कर सकेगा, परन्तु यह प्रतिबंध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नही होगा। साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अंतर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्टेªट व पुलिस अध्किारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेगें। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोग्राफी भी उपखण्ड, तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। 

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