श्रीगंगानगर,। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं में पंच व सरपंच के आम चुनाव 2020 के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 13 मार्च 2020 को सायं 5 बजे से 15 मार्च 2020 को मतगणना समाप्ति तक सुखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनावों में लागू होते है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में किसी भी प्रकार से मदिरा को विक्रय किया जाना या दिया जाना या वितरित किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है।
निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मदिरा की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित करना आवश्यक है। पंच, सरपंच चुनाव की मतगणना इनके मतदान के दिन ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, जो देर रात्रि तक जारी रह सकती है। ऐसी स्थिति में पंच, सरपंच की मतगणना के समय भी सूखा दिवस घोषित किया जाना आवश्यक है। अनूपगढ पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों, घडसाना की 34 तथा सूरतगढ पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है।
0 टिप्पणियाँ
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे