श्रीगंगानगर, । चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले के समस्त खुदरा औषधि विक्रेताओं के पास यदि कोई व्यक्ति, मरीज बिना चिकित्सक की पर्ची के लिये सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाईयां लेने मेडिकल स्टोर पर आता है तो उसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के परिशिष्ट जी, एच, एचआई और एक्स में अंकित दवाईयां नही दी जावें। ऐसे व्यक्ति, मरीज का नाम-पता, मोबाईल नम्बर एक अलग रजिस्टर में प्रतिदिन संधारित करें।
सहायक औषधि नियंत्रक डी.एस.उप्पल ने बताया कि ऐसे लोगों की सूचना अपने क्षेत्रा के औषधि नियंत्रण अधिकारी, चिकित्सा संस्थान (जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के प्रभारी को सूचित करें। निर्देशों की अक्षरशः पालना नही किये जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
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