श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने आवश्यक वस्तुओं व पीडीएस सामग्री वितरण के लिए जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि राशन डीलर के लिए होम डिलीवरी हेतु वाहन की व्यवस्था नगर परिषद व अन्य नगरीय क्षेत्रों में लिए संबंधित नगरपालिका द्वारा की जावेगी। वाहन में ट्रेक्टर, ट्रौली व पिकअप आदि काम में ली जा सकती है। वाहन के साथ राशन डीलर व उसका सहायक, ड्राईवर, नियुक्त सरकारी कार्मिक साथ रहेंगे। नगरीय क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों पर कार्मिकों की ड्यूटी हेतु उचित मूल्य दुकानदारों की मय मोबाईल नम्बर सूची जिला रसद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जावेेगी। शासन सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी सुनिश्चित करवाने हेतु सिविल डिफेंस, होमगार्ड या अन्य किसी भी मानव संसाधन की सहायता ली जा सकेगी, इस हेतु इन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 202 रूपये का भुगतान किया जावेगा। नगर पारिषद क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड हेतु अधिकतम 5 व नगर पालिका क्षेत्र में एक मानव संसाधन लिया जा सकता है।
उन्हांेने किरयाणा, उचित मूल्य दुकान पर आकर उपभोक्ताओं द्वारा सामग्री प्राप्त करने की स्थिति में नगर परिषद श्रीगंगानगर व अन्य नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका द्वारा सामाजिक दूरी के नियम की पालना करवाने हेतु सभी किरयाणा, उचित मूल्य दुकानों के बाहर वाॅल पेंट से एक मीटर की दूरी रखते हुए 5 से 10 गोले आवश्यक रूप से बनवाये जायेंगे। वाहन के साथ आने वाले राशन डीलर, उसके सहायक, ड्राईवर,नियुक्त कार्मिक द्वारा स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु समस्त दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से की जावेगी। समस्त कार्मिकों द्वारा फेस मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावेगा। सभी उचित मूल्य दुकानदारों व अन्य सहायक स्टाफ को उपखण्ड अधिकारी के स्तर से अनिवार्य रूप से आगामी तीन माह के दौरान वितरण कार्य के लिए 5 हैण्ड सेनेटाजर, 2 पैकेट फेस मास्क (100 नग प्रति पैकेट) उपलब्ध करवायें जायेंगे। आवश्यकतानुसार संख्या को कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। इन सेनेटाइजर व मास्क की उपलब्धता हेतु व्यय कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु सहायता शाखा द्वारा प्रति उपखण्ड आवंटित की गई 50 हजार रूपये की राशि में किया जा सकता है।
जिला कलक्टर ने बताया कि राशन डीलर के लिए होम डिलीवरी हेतु वाहन की व्यवस्था नगर परिषद व अन्य नगरीय क्षेत्रों में लिए संबंधित नगरपालिका द्वारा की जावेगी। वाहन में ट्रेक्टर, ट्रौली व पिकअप आदि काम में ली जा सकती है। वाहन के साथ राशन डीलर व उसका सहायक, ड्राईवर, नियुक्त सरकारी कार्मिक साथ रहेंगे। नगरीय क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों पर कार्मिकों की ड्यूटी हेतु उचित मूल्य दुकानदारों की मय मोबाईल नम्बर सूची जिला रसद कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जावेेगी। शासन सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में डिलीवरी सुनिश्चित करवाने हेतु सिविल डिफेंस, होमगार्ड या अन्य किसी भी मानव संसाधन की सहायता ली जा सकेगी, इस हेतु इन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 202 रूपये का भुगतान किया जावेगा। नगर पारिषद क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड हेतु अधिकतम 5 व नगर पालिका क्षेत्र में एक मानव संसाधन लिया जा सकता है।
उन्हांेने किरयाणा, उचित मूल्य दुकान पर आकर उपभोक्ताओं द्वारा सामग्री प्राप्त करने की स्थिति में नगर परिषद श्रीगंगानगर व अन्य नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका द्वारा सामाजिक दूरी के नियम की पालना करवाने हेतु सभी किरयाणा, उचित मूल्य दुकानों के बाहर वाॅल पेंट से एक मीटर की दूरी रखते हुए 5 से 10 गोले आवश्यक रूप से बनवाये जायेंगे। वाहन के साथ आने वाले राशन डीलर, उसके सहायक, ड्राईवर,नियुक्त कार्मिक द्वारा स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु समस्त दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से की जावेगी। समस्त कार्मिकों द्वारा फेस मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावेगा। सभी उचित मूल्य दुकानदारों व अन्य सहायक स्टाफ को उपखण्ड अधिकारी के स्तर से अनिवार्य रूप से आगामी तीन माह के दौरान वितरण कार्य के लिए 5 हैण्ड सेनेटाजर, 2 पैकेट फेस मास्क (100 नग प्रति पैकेट) उपलब्ध करवायें जायेंगे। आवश्यकतानुसार संख्या को कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। इन सेनेटाइजर व मास्क की उपलब्धता हेतु व्यय कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु सहायता शाखा द्वारा प्रति उपखण्ड आवंटित की गई 50 हजार रूपये की राशि में किया जा सकता है।
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