श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के आदेशानुसार जिला श्रीगंगानगर के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु लाॅकडाउन लागू किया हुआ है, जिसके कारण केवल आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाली फर्मो को ही नियमित प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में जिले के पेट्रोल पंपों पर जारी निर्देशानुसार कार्य किया जायेगा।
श्री नकाते ने बताया कि पेट्रोल पंप पर हवा भरने की मशीन कार्यरत हालात में आवश्यक रूप से उपलब्ध रखें , ताकि आवश्यक सेवा में कार्यरत वाहनों को टायर में हवा भरने की समस्या का सामना नही करना पडे़। इस संबंध में पंप पर हवा संबंधी सेवा बहाल होने की सूचना बोर्ड के माध्यम से लगवाना आवश्यक होगा। पेट्रोल पंप पर कार्यरत समस्त स्टाफ द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी व समय-समय पर उपकरण सेनेटाइज करने संबंधी निर्देशों की पालना की जावेगी। वर्तमान में लागू धारा 144 के दृष्टिगत पेट्रोल पंप या उसके आस-पास एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ उपस्थित नहीं रहंे, इसका ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक होगा। श्री नकाते ने कहा कि इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जावेगी तथा अवहेलना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी
श्री नकाते ने बताया कि पेट्रोल पंप पर हवा भरने की मशीन कार्यरत हालात में आवश्यक रूप से उपलब्ध रखें , ताकि आवश्यक सेवा में कार्यरत वाहनों को टायर में हवा भरने की समस्या का सामना नही करना पडे़। इस संबंध में पंप पर हवा संबंधी सेवा बहाल होने की सूचना बोर्ड के माध्यम से लगवाना आवश्यक होगा। पेट्रोल पंप पर कार्यरत समस्त स्टाफ द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत सामाजिक दूरी व समय-समय पर उपकरण सेनेटाइज करने संबंधी निर्देशों की पालना की जावेगी। वर्तमान में लागू धारा 144 के दृष्टिगत पेट्रोल पंप या उसके आस-पास एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ उपस्थित नहीं रहंे, इसका ध्यान रखा जाना अतिआवश्यक होगा। श्री नकाते ने कहा कि इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जावेगी तथा अवहेलना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी
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