Advertisement

Advertisement

गृह विभाग राजस्थन सरकार द्वारा गाइडलाईन जारी जिले में धारा 144 व नई गाइडलाईन की पालना सुनिश्चित करे अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए पंजाब के अधिकारियों से बात कर परिवहन सुगम बनाया बनाया जाएगा

  • जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन, कफ्र्यू क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन होगा, अन्य किसी भी नागरिक का आवागमन नही होगा। 
  • 144 के अन्तर्गत जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा 
श्रीगंगानगर। गुह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लाॅकडाउन 30 जून 2020 तक बढा दिया गया है। इसके सबंध में राज्य सरकार द्वारा राज्य में लाॅकडाउन के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाईन जारी की गई है। 
 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने जिले के समस्त उपख मजिस्ट्रेट को एक से 30 जून 2020 के लिए लाॅकडाउन 5.0 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। क्रमिक रियायतों के साथ एक लम्बी अवधि के लाॅकडाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने और हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफलता मिली है, तथापि वायरस से खतरा अभी भी जारी है। उन्होने गाइडलाईन्स, कार्यस्थलों, सामाजिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में ऐहतियाति और सूरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानी पूर्वक बहालों के सिद्धांतो पर आधारित है एवं जनता द्वारा जिम्मेदारी स्व-नियमन अपेक्षित है।
कन्टेन्मेंट जोंस या कफ्र्यू क्षेत्र
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोन, कफ्र्यू क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन होगा, अन्य किसी भी नागरिक का आवागमन नही होगा। उन्होने बताया कि इस क्षेत्रा की उपयुक्त पहचान की जाएगी एवं कन्टेन्मेंट जोंस में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाईन में प्रोटोकाॅल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जोन के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नही होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियंत्राण लागू होगा। गाइडलाईन के तहत किसी प्रकार की छूट, हाॅट-स्पाॅट तथा कलस्टर्स के कन्टेन्मेंट एरिया या कफ्र्यू क्षेत्रों में लागू नही होगा। 
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट श्री नकाते बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा तथा पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्येटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडिकल स्टाॅफ (राजकीय व निजी) पारी व आपातकालीन ड्यूटी पर, आईटी और आईटीएस कम्पनियों का स्टाॅफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन व पुलिस से प्राप्त करना होगा), चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाॅफ (रात्रि पास के साथ), ट्रक, मालवाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे है का आवागमन या खाली लौट रहे हो पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। सभी कार्य स्थल (दुकाने, कार्यालय, कारखाने आदि) उपयुक्त समय पर बंद कर दिए जाएंगे ताकि उनका स्टाॅफ रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए, जब तक कि खुले रखने के लिए जिला प्रशासन से स्वकृति प्राप्त नही कर ली गई हो तथा निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रिया, रात की पारी वाली फैक्ट्रियां, निर्माण गतिविधियों  पर लागू नही होगा। इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाए कि रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक कोई भी श्रमिक सड़क पर नही आएगा।
निशिद्ध गतिविधिया
सम्पूणर््ा जिले में सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राऐं, मेट्रो रेलसेवा, सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, व्यायाम शालाए, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम, एसेम्बिली हाॅल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मंनोरंजन, आकदमिक, संास्कृति, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामुहिक आयोजन, होटल्स, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस, (स्पोर्टस सुविधाओं के अरितक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाए और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक-अवे को छोडकर, जो पहले से अनुमत है)। शाॅपिंग माॅल्स, सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। 
सामान्य सुरक्षा सावधानिया
सार्वजनिक स्थलों पर
सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क, कवर पहनना अनिवार्य हागा, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूंकना निषेद्ध, सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (6 फीट या दो गज की दूरी) की पालना की जाएगी, सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोए, सेनेटाइजर का उपयोग करे। 
कार्य स्थल
कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिए जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधी की पालना की जाए, कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों बाजारों और औद्योगिकी प्रतिष्ठानों में काम, व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाए। सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और काॅमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाॅश और सेनेटाइजर का प्रबन्ध किया जाए।, सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टो के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी दरवाजों के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाइजेशन करना सुनिश्चित किया जाए। सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टाॅल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एंव प्रोत्साहित करेंगे तथा श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह
काविड-19 के तहत 65 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगणता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाए, 10 वर्ष से 
कम आयु के बच्चे एवं ऐसे व्यक्तियों को यथासंभव घर पर ही रहने की सलाह दी गई हैै। 
अनुमत गतिविधिया
सभी दुकाने प्रतिबंधों के साथ अनुमत की गई है, जिसके तहत दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को जिसने मास्क नही पहन रखा है, बिक्री नही की जाएगी। दुकानों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक दूरी के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बडी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति नही हो अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतिक्षा करेंगे। उल्लंघन करने पर दुकान को सील किया जाएगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटर पार्लर इत्यादि, दुकान, स्टाॅल, ठेला, कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट सहित खाद्य पदार्थो की बिक्री आवश्यक मानकों के साथ सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छता, साफ-सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को संधारित किया जाएगा। सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्धारित सावधानियांें का संधारण किया जाएगा, व्यक्तियों की भीड़ अनुमत नही होगी। विशेष तौर पर स्थानीय के निकाय अधिकारीगण इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। पार्क, सामुदायिक पार्क शर्तो के साथ खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिए मुख्य द्वार खुले रखे जाए, सभी छूने, सम्पर्क संबंधी गतिविधियां बंद रहेगी, इन्हे ढका जा सकता है, ताकि उनका उपयोग नही किया जाए, जैसे जिम, झूले आदि। यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है तो उनके लिए निर्धारित प्रतिबंद जारी रहेगा। सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना की जाएगी। एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखनी होगी। इन सब के लिए पार्क के इंचार्ज प्राधिकारी उपरोक्त शर्तो की पालना कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। 
विवाह संबंधी आयोजन के लिए
उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नही होगी। अन्त्येष्टी या अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी। उल्लंघना अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है। 
सभी अन्य अनुमत गतिविधियां
ऐसी इकाईयां यह सुहिनश्चित करेगी कि उनके द्वारा मूलभूत ऐहतियाती उपायो की अनुपालना की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित विभागों व अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों व सावधानियों का सभी इकाईयों द्वारा पालना की जा रही है। संबंधित इकाई द्वारा शर्तो की पालना नही की जा रही है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा 
व्यक्तियों के आवागमन, परिवहन, पास
गाइडलाईन के अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंद नही होगा। अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए पडौसी राज्य पंजाब के अधिकारियों से बातचीत कर परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाया जाएगा। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नही होगी। 
उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री उम्मेद सिंह ने बताया कि नई गाइडलाईन के अनुसार एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों में काम करने वालेे कामदारों को रात्रि 9 बजे तक घर पहुंचना होगा। इसके लिए प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे बंद करने होंगे, जिससे दुकानदरों, कार्मिको व कामगारों को घर पहुंचनें में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement