श्रीगंगानगर,। कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के मध्यनजर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अन्तर्राज्यीय सीमाओं के लिए दिशा निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि अन्तराज्यीय सीमा पर स्थापति चैकपोस्ट पर अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों के लिए पास की आवश्यकता नही रहेगी, लेकिन उन नागरिकों को मूल पहचान पत्र दिखाना होगा, चैकपोस्ट पर नागकिरों का विवरण अंकित किया जाएगा तथा स्क्रनीनिंग की जाएगी। अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थापित पांच चैकपोट से ही आवागमन कर सकेगे। छोटो रास्तों से आने की अनुमति नही होगी।
उन्होने बताया कि श्रीगंगानगर से बाहर अन्य राज्यों में जाने के लिए पास लेना होगा। जिला मुख्यालय सहित एसडीएम स्तर पर पास जारी करने की सुविधा रहेगी।
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