सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः कठोरता से पालना करवाई जाये
श्रीगंगानगर। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों द्वारा राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ समय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिनका कारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं दिशा निर्देशों की पालना नही किया जाना, अन्तर्राज्जीय सीमा पर व्यक्तियों का अनियंत्रित आवागमन तथा सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों पर सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनने के संबंध में प्रचलित कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नही किया जाना है।
जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये निर्देशों की निरन्तरता में तथा मुख्य सचिव द्वारा विडियोंकांफ्रेंस के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निर्देश जारी किये गये है। समस्त कार्यालय के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य स्थल पर सभी कर्मचारियेां एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है। सभी सार्वजनिक स्थानों एवं परिवहन में समस्त व्यक्तियों द्वारा समुचित सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा। इसकी पालना नही करना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
श्री वर्मा ने बताया कि दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित न हो। सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रैलिंग आदि को बार-बार विसंक्रमित करना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि ये किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती है, उसे छूने के उपरांत साबुन एवं पानी से हाथ आवश्यक धोये एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होने पर सेनिटाईजर का उपयोग करें।
इस संबंध में अपने-अपने कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करे। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की पालना कराये जाने हेतु निश्चित दूरी पर खड़ा रहने हेतु चिन्ह जैसे कि गोले, बाॅक्स इत्यादि के बनाकर व्यक्तियों के मध्य निश्चित दूरी निर्धारित करवाई जाये। समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुपर सप्रेडर्स (जैसे ग्रोसरी, पान, डेयरी, ई मित्र, सब्जी वाले, सैलून, मेडिकल स्टोर, शराब की दुकानें, ढाबे, बैंकिंग संस्थान, उचित मूल्य दुकानदार, स्टाम्प वैण्डर्स अप-डाउन करने वाले व्यक्ति, लेबर चैराहे, घरेलू गैस वितरण करने से संबंधित कार्मिक, राजकीय कार्यालयों इत्यादि एवं अन्य राज्यों, विदेश से आने वाले प्रवासियों) का चिन्हिकरण कर उनकी सैम्पलिंग करवाई जाये।
उन्होंने बताया कि सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्माना एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, उपाधीक्षक पुलिस, तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा करवाई जाएगी व निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि किन्ही स्थानों पर निर्देशों की पालना किया जाना नही पाया जाता है तो संबंधित संस्थान प्रभारी, व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रावधित जुर्माने, अपेक्षित कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के कैसेज में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इसे नियंत्रित करने एंव आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अक्षरशः कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाई जाये।
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