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राजस्व प्रकरणों का निपटारा त्वरित गति से करें अधिकांश प्रकरण राजीनामें के आधार पर भी निपटाये जा सकते हैः- जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

कोविड-19 बचाव के साथ-साथ आमजन के कार्य करें
उपखण्ड सादुलशहर में तीन वर्ष से अधिक के 525 प्रकरण, करणपुर में 248, पदमपुर में 28, रायसिंहनगर में 263 तथा घडसाना में 162 प्रकरण लम्बित है,।
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निपटारा तत्परता के साथ किया जाना चाहिए। राजस्व बोर्ड की प्राथमिकता है कि पांच वर्ष से लम्बित प्रकरणों में कम अवधि की सुनवाई तिथि डालकर प्रकरणों का निस्पादन किया जाये। 
श्री वर्मा मंगलवार को कलैक्ट्रेट सभाहाॅल में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उपखण्ड सादुलशहर में तीन वर्ष से अधिक के 525 प्रकरण, करणपुर में 248, पदमपुर में 28, रायसिंहनगर में 263 तथा घडसाना में 162 प्रकरण लम्बित है, जिन्हें त्वरित गति से निस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो निर्देश दिये गये है, उनकी अक्षरशः पालना आगामी बैठक से पूर्व की जानी चाहिए। 
जिस स्तर की समस्या, उसी स्तर पर समाधान हो
उन्होंने कहा कि जिस नागरिक की कोई भी समस्या जिस स्तर की है, उसका समाधान उसी स्तर पर होना आवश्यक है। तहसीलदार के स्तर की समस्या का समाधान तहसील स्तर पर, एसडीएम स्तर की समस्या का समाधान एसडीएम स्तर पर ,जिला प्रशासन की समस्या का समाधान जिला प्रशासन स्तर पर तथा राज्य सरकार स्तर की समस्या का निराकरण राज्य स्तर पर होगा। किसी गांव स्तर की समस्या या तहसील की समस्या जिला मुख्यालय पर पहुंचने का अर्थ है कि संबंधित अधिकारी ने कार्य में रूचि नही ली। 
कोविड-19 बचाव के साथ-साथ आमजन के कार्य करें
जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के साथ-साथ आमजन के कार्यों तथा विकास कार्यों में भी तेजी लानी है। आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल, विधुत आपूर्ति के साथ-साथ आम रास्तों, अतिक्रमण इत्यादि समस्याओं का भी उचित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रकरण राजीनामें के आधार पर निपटारा करने योग्य होते है। राजस्व अधिकारी ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर लें तथा दोना पक्षकारों से बातचीत कर प्रकरण निपटाये जा सकते है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन जारी की गई है। गाईडलाईन के अनुसार कोई भी नागरिक जलसा, प्रदर्शन, धरना इत्यादि नही लगा सकते। निर्देशों की अवहे्लना करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 
जिले में 7965 गैर खातेदार, जिनमें 299 खातेदारी योग्य
जिला कलक्टर श्री वर्मा ने जमाबंदी के बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सूरतगढ क्षेत्रा में 67 जो अपवादित प्रकरण है, उन्हें निपटाये। उन्होंने तरमीन के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित बहुत सी समस्याएं वर्षों से चली आ रही है। किसी समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है, इसलिये राजस्व अधिकारियों को लम्बित समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 7 हजार 965 गैर खातेदार है, जिनमें से 299 प्रकरणों की खातेदारी दी जा सकती है, जो अधिकांश सूरतगढ व रायसिंहनगर क्षेत्रा की है। 
श्री वर्मा ने सीमाज्ञान, आमरास्ता, भूमि आवंटन, 183बी, 183सी, 175, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, विधानसभा के प्रश्नों के उतर से प्राप्त लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने भू-राजस्व, पीडीआर व रोड़ा एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली करने के निर्देश दिये। माननीय उच्च न्यायलय में लम्बित प्रकरणों के अलावा जिन मामलों में स्थगन है, ऐसे स्थगन आदेशों को निरस्त करने के प्रयास होने चाहिए। 
बैठक में एडीएम प्रशासन डाॅ. गुंजन सोनी, एडीएम सर्तकता श्री अरविन्द जाखड़, एडीएम सूरतगढ़ सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, उपपंजीयकों व नायब तहसीलदारों ने भाग लियाा।

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