Advertisement

Advertisement

विवाह समारोह में 50 से अधिक की संख्या की जानकारी कार्मिक देंगे


श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में पदस्थापित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होते है एवं उस समारोह में निर्धारित 50 व्यक्तियों से अधिक संख्या में व्यक्ति पाये जाते है तो तत्काल संबंधित एसडीएम या जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 0154-2440988 पर इसकी जानकारी देंगे। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी समारोह में सम्मिलित होते हुए भी ऐसी सूचना नही देता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 
गृह विभाग द्वारा जारी निषिद्ध गतिविधियों में विवाह संबंधी आयोजन में महमानों की संख्या 50 से अधिक अनुमत नही है तथा सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सभाएं व बड़े सामुहिक आयोजन को निषिद्ध गतिविधियों में रखा गया है। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement