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सहकारी समितियों की आॅडिट के लिये 15 तक आॅडिटर नियुक्त करने होंगे


श्रीगंगानगर। राजस्थान सहकारी सोसायटी के नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी सहकारी समितियों को वर्ष 2019-20 की आॅडिट के लिये 15 जुलाई 2020 तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर द्वारा गठित आॅडिटर के तीन पैनल में से या किसी सीए या किसी सीए फर्म को नियुक्त कर सहकारी विभाग के निरीक्षकों के पैनल को विकल्प में से चुनकर इसकी सूचना जिले के रजिस्ट्रार, विशेष लेखा परीक्षक को उपलब्ध करवाना आवश्यक है। 
विशेष लेखा परीक्षक श्री गोरीशंकर बंसल ने बताया कि वर्तमान वर्ष 2020 में माह मार्च के अंतिम सप्ताह से कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जारी लाॅकडाउन के चलते राज्य की सहकारी समितियों द्वारा आॅडिट हेतु प्रस्ताव लेने की नियत तिथि 31 मई से बढ़ाकर 15 जुलाई 2020 कर दी गई है। जो समिति 15 जुलाई तक आॅडिटर की नियुक्ति कर इसकी सूचना लेखा परीक्षक को उपलब्ध नही करवायेंगे, उस समिति की आॅडिट के लिये जिले के विशेष लेखा परीक्षक द्वारा आॅडिटर की नियुक्ति अपने स्तर से तीनों  पैनल में से किसी की भी कर दी जायेगी तथा आॅडिट के लिये प्रस्ताव को राज्य सरकार के ऐप पर आॅनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। जो समितियां 30 सितम्बर 2020 तक आॅडिट पूर्ण नही करेगी, उनके विरूद्ध राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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